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औरैया में मां ने बच्चों की हत्या, कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा!
GSGAURAV SRIVASTAVA
FollowJul 10, 2025 09:07:45
Auraiya, Uttar Pradesh
name gaurav Shrivastava
location auraiya
एंकर:औरैया जनपद की जिला एवं सत्र न्यायालय ने तीन मासूम बच्चों की हत्या की दोषी मां को फांसी की सजा सुनाई है जबकि इस वारदात में शामिल हत्यारिन मां के प्रेमी को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।एक साल पहले हुई इस जघन्य वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई थी।कोर्ट ने महज एक साल में गवाहों सबूतों और जिरह के आधार पर हत्यारिन मां को फांसी की सजा तो उसके प्रेमी को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
घटना के संबंध में बता दें कि औरैया सदर कोतवाली के ताल्हेपुर इलाके से 27 जून 2024 को एक कलयुगी मां ने अपने चार बच्चों को नदी में डुबाकर एक एक तीन की हत्या कर दी थी जिसमे एक बच्चा बचकर निकल गया।तीन बच्चों की हत्यारन मां को पुलिस ने जब पकड़ कर पूंछतांछ की तो पता चला कि अपने प्रेमी संग रहने के लिए बाधा बने मासूम बच्चों को रास्ता से हटाया गया।।
फफूंद थाना क्षेत्र के बरौआ गांव निवासिनी प्रियंका की शादी इटावा के बसरेहर स्थित लुइया गांव में अवनीश से हुई थी प्रियंका के चार बच्चे थे सोनू आदित्य माधव और मंगल दो साल पहले पति की मौत हो गई।तो प्रियंका चचेरे देवर आशीष उर्फ डैनी के साथ रहने लगी गांव में सामाजिक बदनामी के चलते वह अपने मायके बरौआ आ गई।जहां उसका प्रेमी आशीष भी रहने लगा।इसी दौरान बच्चों की परवरिश को लेकर आय दिन दोनों के बीच विवाद होने लगा।आर्थिक तंगी और आय दिन विवाद के चलते प्रियंका ने अपने चारों बच्चों को सेंगुर नदी में ले जाकर एक एक कर तीन बच्चों माधव आदित्य मंगल को डुबो का मार दिया किसी तरह आठ वर्षीय सोनू ने भाग कर अपनी जान बचा ली। मगर उसके तीन भाइयों को खो दिया।सोनू ने गांव में जाकर लोगों को पूरी घटना बताई तब पुलिस ने गहनता से छानबीन करते हुए पूरा राज खोला।आज अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने आरोपी प्रियंका को मृत्युदंड की सजा सुनाते हुए प्रेमी आशीष को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।मामले में साशकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला प्रियंका का अपने चचेरे देवर के साथ प्रेम चल रहा था जिसके चलते प्रेमी ने कहा कि इन बच्चों को मार दो जिसके बाद महिला ने अपने मासूम बच्चों को एक एक कर तीन को नदी में डुबो कर मार दिया तथा चौथा बेटा किसी तरह बच कर भाग निकला।आज महिला को न्यायालय द्वारा मौत की सजा सुनाई गई है।
बाइट:: अभिषेक मिश्रा साशकीय अधिवक्ता
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