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जौनपुर: अधिवक्ता के घर दबिश पर 4 पुलिसकर्मी निलंबित!
ASAJEET SINGH
FollowJul 12, 2025 08:06:51
Jaunpur, Uttar Pradesh
जौनपुर: अधिवक्ता के घर दबिश मामले में बड़ा एक्शन, 4 पुलिसकर्मी और 1 लेखपाल निलंबित, 2 सिपाहियों पर FIR दर्ज
REPORT-AJEET SINGH
PLACE-JAUNPUR
ANCHOR_जौनपुर।ग्रामसभा की जमीन पर अवैध निर्माण की शिकायत और उसके बाद अधिवक्ता के घर दबिश मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र से जुड़े इस मामले में चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, जिनमें थाना प्रभारी दिलीप सिंह, सब इंस्पेक्टर इंद्रदेव सिंह, और दो सिपाही पंकज मौर्य व नितेश गौड़ शामिल हैं। इसके साथ ही मछलीशहर तहसील के हल्का लेखपाल विजय शंकर को भी लापरवाही के आरोप में एसडीएम ने सस्पेंड कर दिया है।
इस मामले में दो सिपाही—पंकज मौर्य और रितेश गौड़—के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इनके साथ लेखपाल विजय शंकर और प्रतिवादी शिवगोविंद के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है।
क्या है पूरा मामला?
मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के बड़ा गांव निवासी गौरीशंकर सरोज ने ग्रामसभा की जमीन पर अवैध निर्माण को लेकर पहले एसडीएम कोर्ट में शिकायत की थी, लेकिन सुनवाई से असंतुष्ट होकर अधिवक्ता विष्णुशंकर तिवारी के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। हाईकोर्ट के निर्देश पर एसडीएम मछलीशहर ने जांच में पुष्टि की कि ग्रामसभा की जमीन पर अवैध निर्माण हुआ है।
बताया गया कि इस रिपोर्ट से नाराज़ होकर लेखपाल विजय शंकर थाने से दो सिपाहियों को लेकर शिकायतकर्ता के घर जा धमका और उसके नाती को जबरन साथ ले गया। परिजनों द्वारा आरोप लगाया गया कि ₹2000 देने के बाद ही बच्चे को छोड़ा गया।
पीड़ित ने भय के चलते अपने वकील से अदालत में पैरवी न करने की गुहार लगाई। जब अधिवक्ता ने यह बात कोर्ट को अवगत कराई और एफिडेविट दाखिल किया, तो मामला और गंभीर हो गया। इसके बाद कथित तौर पर अधिवक्ता के घर पर देर रात पुलिस फोर्स भेजी गई और बार-बार थाने बुलाने की धमकी दी गई।
अधिवक्ता ने फिर से कोर्ट में एफिडेविट देकर पूरी घटना की जानकारी दी। हाईकोर्ट ने इस पर गंभीर टिप्पणी करते हुए पुलिस अधीक्षक जौनपुर को जांच के आदेश दिए।
पुलिस की कार्रवाई
11 जुलाई को एसपी जौनपुर ने जांच पूरी करते हुए थाना प्रभारी, एक एसआई और दो सिपाहियों को निलंबित कर दिया। वहीं लेखपाल को एसडीएम ने निलंबित कर दिया। इसके साथ ही दो पुलिसकर्मियों व अन्य के खिलाफ विधिसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
हाईकोर्ट का सख्त रुख
हाईकोर्ट ने एसपी जौनपुर को 15 जुलाई को व्यक्तिगत हलफनामे के साथ पेश होने का आदेश दिया है। साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि भविष्य में बिना कोर्ट की अनुमति के किसी अधिवक्ता के घर पर फोर्स नहीं भेजी जाएगी।
इस पूरे मामले ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली और कानून के दुरुपयोग को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब निगाहें 15 जुलाई को कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं।
बाईट विष्णु चंद तिवारी अधिवक्ता
पिटीसी अजीत सिंह
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