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Mandi - बाल विवाह करवाने पर दो साल तक की सजा: एसडीएम धर्मपुर
Dharampur, Himachal Pradesh
एसडीएम धर्मपुर स्वाति डोगरा ने बाल विवाह को रोकने के लिए समाज में जागरूकता लाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु का लड़का नाबालिग माना जाता है, और ऐसा विवाह गैर-जमानती अपराध है। बाल विवाह करवाने या बढ़ावा देने में सहायक माता-पिता, मैरिज हॉल, पंडित, कैटरर आदि को दो साल तक की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। उन्होंने लोगों से बाल विवाह की जानकारी जिलाधिकारी, एसडीएम, सीडीपीओ या पुलिस को देने का आग्रह किया और हेल्पलाइन नंबर भी साझा किए। एसडीएम ने सभी संबंधित विभागों से लड़के-लड़की की आयु की पुष्टि करने और बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाने का आह्वान किया।
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