Back
Mandi - बाल विवाह करवाने पर दो साल तक की सजा: एसडीएम धर्मपुर
Dharampur, Himachal Pradesh
एसडीएम धर्मपुर स्वाति डोगरा ने बाल विवाह को रोकने के लिए समाज में जागरूकता लाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु का लड़का नाबालिग माना जाता है, और ऐसा विवाह गैर-जमानती अपराध है। बाल विवाह करवाने या बढ़ावा देने में सहायक माता-पिता, मैरिज हॉल, पंडित, कैटरर आदि को दो साल तक की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। उन्होंने लोगों से बाल विवाह की जानकारी जिलाधिकारी, एसडीएम, सीडीपीओ या पुलिस को देने का आग्रह किया और हेल्पलाइन नंबर भी साझा किए। एसडीएम ने सभी संबंधित विभागों से लड़के-लड़की की आयु की पुष्टि करने और बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाने का आह्वान किया।
0
Report
हमें फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब्ड करें ताकि आप ताजा खबरें और लाइव अपडेट्स प्राप्त कर सकें| और यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो https://pinewz.com/hindi से जुड़े और पाए अपने इलाके की हर छोटी सी छोटी खबर|
Advertisement
0
Report
1
Report
0
Report
0
Report
0
Report
0
Report
0
Report
0
Report
0
Report
0
Report
0
Report
0
Report
0
Report
Cohal Chak Ramwapur, Uttar Pradesh:मकर संक्रांति के पावन पर्व प्रशासन द्वारा आज खिचड़ी सहभोज कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसको लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला लोग पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किए सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी शिवशरणगप्पा जीएन ने मकर संक्रांति पर लोगो को बधाई भी दिया और कहा कि खिचड़ी मेला के शुभ अवसर पर खिचड़ी सहभोज का आयोजन किया गया है
0
Report
0
Report