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HC ने सेंगर को जमानत दी; पोक्सो धारा 5 और पब्लिक सर्वेंट पर बहस
ASArvind Singh
Dec 25, 2025 08:45:12
Noida, Uttar Pradesh
हाई कोर्ट से सेंगर को किस आधार पर ज़मानत मिली थी। दरअसल हाई कोर्ट का कहना था कि सेंगर के खिलाफ POCSO कानून के तहत लगाए गए गंभीर यौन अपराध (Aggravated Penetrative Sexual Assault) का मामला नहीं बनता. POCSO कानून की धारा 5 में इसका उल्लेख है कि किन परिस्थितियों में किसी बच्चे के साथ किया गया सेक्सुअल असॉल्ट गंभीर माना जाएगा। इस कानून के अनुसार, अगर किसी बच्चे के साथ यह अपराध किसी पब्लिक सर्वेंट, पुलिसकर्मी (अपने थाना क्षेत्र में), सशस्त्र सुरक्षा बल के सदस्य, अस्पताल के कर्मचारी या जेल कर्मचारी द्वारा किया जाता है, तो उसे गंभीर यौन हमला की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसी तरह के गंभीर अपराध के लिए कानून में कम से कम 20 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। अधिकतम सज़ा उम्र कैद तक हो सकती है। ऐसे में सेंगर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 5 के तहत गम्भीर यौन अपराध का मामला तभी माना जा सकता है जब कोर्ट उसे पब्लिक सर्वेंट माने। ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को लोक सेवक (public servant) मानते हुए उसे इस अपराध के लिए उम्रकैद की सज़ा दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि सेंगर को न तो POCSO कानून की धारा 5(c) और न ही IPC की धारा 376(2)(b) के तहत पब्लिक सर्वेंट माना जा सकता है। HC ने कहा कि सेंगर को POCSO की धारा 5(p) के दायरे में भी नहीं रखा जा सकता। यह धारा तब लगती है जब अपराध किसी भरोसे या अधिकार की स्थिति में रहने वाले व्यक्ति ने किया हो। हाई कोर्ट ने कहा कि जब सेंगर के खिलाफ गंभीर (aggravated) यौन अपराध का नहीं बनता, तो ऐसी सूरत में उसके खिलाफ POCSO की धारा 4 के तहत ही केस बन सकता है जिसमें न्यूनतम सजा सात साल तक की दी जा सकती है। सेंगर पहले ही 7 साल से ज़्यादा की सज़ा पूरी कर चुका है। इस आधार उसे ज़मानत मिल गई।
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