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राजस्थान ने स्पा-हेल्थ मसाज ब्यूटी पार्लर व योग केंद्रों के लिए मॉडल गाइडलाइन जारी की
VSVishnu Sharma
Feb 26, 2026 13:47:18
Jaipur, Rajasthan
राजस्थान स्पा, मसाज सेंटर, ब्यूटी पार्लर और योग थेरेपी सेंटर पर सरकार ने शिकंजा कस दिया है। सरकार ने इनको कड़े कायदे कानून के दायरे में बांध दिया है। इनके लिए मॉडल गाइडलाइन बनाई गई है, इसके तहत संचालन के लिए नियमों की पालना करनी पड़ेगी। गृह विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य सरकार ने जोधपुर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर दायर निर्देशों के अनुसार राज्य में स्पा, हेल्थ मसाज, ब्यूटी पार्लर और योग थेरेपी सेंटर्स के लिए माॅडल गाइड लाइन जारी की है। इनके कानूनी, सुरक्षित, ट्रांसपेरेंट और सम्मानजनक कामकाज को पक्का करने के लिए ये गाइड लाइन बनाई गई हैं। गृह विभाग से जारी इन गाइड लाइन पर कोई भी व्यक्ति 15 दिन में सुझाव दे सकता है या अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। सरकार का मानना है कि इस गाइड लाइन के पीछे मकसद प्रदेश में वैध स्वास्थ्य, सौंदर्य और चिकित्सीय सेवाओं को अवैध गतिविधियों से अलग करना। लाइसेंस और पंजीकरण के लिए निष्पक्ष पारदर्शी और एक समान ढांचा स्थापित करना, संचालन के लिए मानक निर्धारित करना तथा मालिकों और प्रबंधकों की जवाबदेही तय करना है। साथ ही प्रभावी निरीक्षण, एनफोर्समेंट और शिकायत दूर करने का सिस्टम, कर्मचारियों और ग्राहकों की गरिमा, सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा करना भी कारण माना गया है। गाइड लाइन में स्पष्ट किया गया है कि ये निर्देश राजस्थान में सभी स्पा, स्वास्थ्य मालिश, ब्यूटी पार्लर और योग चिकित्सा केंद्रों पर लागू होंगे, चाहे वे व्यक्तियों, साझेदारी, कंपनियों, ट्रस्टों या किसी अन्य संस्था द्वारा संचालित हों। इनमें पंजीकरण, लाइसेंस, संचालन, कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवाओं के संचालन, निरीक्षण और नियामक निगरानी को कंट्रोल करेंगे तथा इनका मानना जरूरी होगा। इसमें संस्थान, सेवाएं लेने वाले व्यक्ति, काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी नियम तय किए गए हैं। 'तीसरी आंख' की रहेगी नजर .... अब इन गतिविधियों पर तीसरी आंख अर्थात सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रहेगी। स्पा या ब्यूटी पार्लर में प्रवेश, निकास और सार्वजनिक क्षेत्रों की निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक कैमरों का प्रयोग किया जाएगा। प्रवेश द्वार, स्वागत कक्ष और सार्वजनिक क्षेत्रों में रिकॉर्डिंग सुविधा वाले कैमरे लगाए जाने चाहिए। रिकॉर्डिंग कम से कम तीन महीने तक रखी जानी चाहिए। इन संस्थानों के पंजीकरण, लाइसेंसिंग, निरीक्षण, निगरानी और प्रवर्तन के लिए अधिकारी को नामित किया जाएगा, जो समय समय पर इनकी जांच करता रहेगा। जरूरत पड़ी तो सीसीटीवी फुटेज का सहारा ले सकेंगे। इन पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध .... स्पा, ब्यूटी पार्लर, मसाज और योग थेरेपी सेंटर में वेश्यावृत्ति, तस्करी, यौन शोषण सहित सभी गैरकानूनी कार्यों पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। राजस्थान में लाइसेंस या नवीनीकरण चाहने वाले सभी स्पा, हेल्थ मसाज, ब्यूटी पार्लर और योग थेरेपी केंद्रों के लिए कई शर्तों का पालन करना होगा। परिसर में किसी भी प्रकार की यौन गतिविधि करना सख्त वर्जित रहेगा। विपरीत लिंग के लोगों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने की अनुमति नहीं होगी। पुरुष चिकित्सक केवल पुरुष ग्राहकों की सेवा करेंगे और महिला चिकित्सक केवल महिला ग्राहकों की। पुरुष और महिला सेवा क्षेत्रों को अलग-अलग प्रवेश द्वारों द्वारा भौतिक रूप से अलग रखना होगा। सेवा कक्षों में ताले या आंतरिक बोल्ट नहीं होने चाहिए। स्वतः بند होने वाले दरवाजे लगाए जाने चाहिए। परिचालन घंटों के दौरान बाहरी दरवाजे खुले/पहुंच योग्य रहने चाहिए। एक ग्राहक रजिस्टर रखना होगा। सभी ग्राहकों को पहचान पत्र देना होगा। पुरुष और महिला ग्राहकों के लिए अलग-अलग चेंजिंग रूम अनिवार्य हैं। परिसर का उपयोग निवास के रूप में या आवासीय भागों से जुड़े किसी भी हिस्से के रूप में नहीं किया जाएगा। केंद्रों को सफाई और स्वच्छता बनाए रखने के लिए कर्मचारियों को नियुक्त करना होगा। डिग्री या प्रमाण पत्र होना जरूरी ..... केंद्र में कार्यरत प्रत्येक थेरेपिस्ट, मालिशकर्ता, ब्यूटीशियन या योग प्रशिक्षक के पास निम्नलिखित में से एक या अधिक विषयों में मान्यता प्राप्त डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, व्यावसायिक चिकित्सा, सौंदर्य एवं कॉस्मेटोलॉजी, योग चिकित्सा, न्यूरोपैथी या कोई भी समकक्षक मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम जो सेवाएं प्रदान करने के योग्य बनाता हो। रोजगार के समय योग्यता प्रमाण पत्र/डिग्री/डिप्लोमा का सत्यापन किया जाएगा। सभी कर्मचारियों को ड्यूटी पर रहते समय पहचान पत्र पहनना अनिवार्य है। सभी कर्मचारियों की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। लाइसेंस जारी करने से पहले मालिक/प्रबंधक और कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य है। सूचना लिखी रखनी होगी ... केंद्रों को अंग्रेजी और हिंदी में एक सूचना बोर्ड प्रदर्शित करना होगा जिसमें निम्नलिखित जानकारी शामिल होगी। परिसर का साइट प्लान, पुरुष/महिला श्रेणियों के लिए बिस्तर/सेवा इकाइयाँ, योग्यता सहित कर्मचारियों की सूची, हेल्पलाइन नंबर 112 और 181 लिखी जाएगी.
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