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Kaushambi212201

कौशाम्बी पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार जी ने फरार इंस्पेक्टर जयचंद्र भारती पर 25 हजार का इनाम घोषित किया

Sept 25, 2025 19:03:55
Muratganj, Uttar Pradesh
#प्रतापगढ़ जिले में तैनात रहे इंस्पेक्टर पर #भ्रष्टाचार के मामले में कौशाम्बी पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार जी ने फरार इंस्पेक्टर जयचंद्र भारती पर 25 हजार का इनाम घोषित किया #BreakingNews #Kaushambi #Crime #pratapgadh
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Sept 25, 2025 19:49:30
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Sept 25, 2025 17:52:01
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PPPraveen Pandey
Sept 25, 2025 17:17:14
Kanpur, Uttar Pradesh:बारावफात पर 26 मुस्लिमो पर FIR दर्ज होने का मामला कानपुर बारावफात पर 26 मुस्लिमो पर FIR दर्ज होने का मामला कानपुर से उठा विरोध प्रदर्शन के बाद देश के अलग-अलग कई हिस्सों में हुआ प्रदर्शन पिछले शुक्रवार को जुमे की नवाज के बाद कानपुर शारदा नगर में मुस्लिम युवकों ने आई लव मोहम्मद के बैनर को लेकर किया था प्रदर्शन कानपुर में जुम्मे की नमाज के बाद शुक्रवार को जब प्रदर्शन हुआ उसके बाद में देश के अलग-अलग का हिस्सों में प्रदर्शन शुरू हो गया जबकि कानपुर की पुलिस से कहना है कि आई लव मोहम्मद पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई नई था शुरू करने और धार्मिक पोस्ट पढ़ने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है हिन्दू संगठनों से ताल्लुकात रखने वाले रावतपुर गांव के निवासी अवध बिहारी ने कहा कि हम लोगों ने आई लव मोहम्मद का विरोध नहीं किया है कल शुक्रवार यानी जुमे की नमाज है उसके पहले रात में ही पुलिस संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च कर रही है कानपुर की पुलिस ने मस्जिदों के बाहर भी निगरानी की रावतपुर में फ्लैग मार्च के दौरान डीपी दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि यहां एसीपी सहित इंस्पेक्टर की टीम को मिलाकर एक फ्लैग मार्च किया जा रहा है इसके साथ ही रामलीला भी चल रही है पुलिस को सतर्क रहने के लिए कहा गया है बाइट- दिनेश त्रिपाठी-DCP
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VPVEDENDRA PRATAP SHARMA
Sept 25, 2025 17:17:02
Azamgarh, Uttar Pradesh:रिपोर्ट - वेदेन्द्र प्रताप शर्मा स्थान - Azamgarh हत्या के मुकदमे में अदालत ने 5 आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 67750 रुपए अर्थदंड की सजा, इसी मुकदमे में दूसरे पक्ष के 3 आरोपियों को 7-7 वर्ष के कारावास तथा प्रत्येक पर 15-15 हजार रुपए अर्थदंड की भी सजा। Anchor :- जनपद आजमगढ़ की अदालत ने हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद 5 आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक पर 67750 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने जुर्माने की आधी राशि मृतक के वारिसों को देने का भी आदेश दिया है। जबकि इसी मुकदमे के क्रास केस की सुनवाई पूरी करने पर अदालत ने 3 आरोपियों को सात-सात वर्ष के कारावास तथा प्रत्येक पर 15000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष सत्र न्यायाधीश विजय कुमार वर्मा ने आज सुनाया। V.O. :- अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा अजय उपाध्याय निवासी मुखलिसपुर थाना कप्तानगंज के चाचा देवी चरण 26 जून 2012 की सुबह में शौचालय के लिए जा रहे थे तब आबादी की जमीन की रंजिश को लेकर ब्रजेश उपाध्याय, रमेश उपाध्याय, जनार्दन उपाध्यक्ष, अखिलेश हृदय नारायण, विप्लव उर्फ बिन्दे ने देवी चरण को गाली गलौज दिया। गाली देने से मना करने पर सभी आरोपियों ने लाठी डंडे से उन्हें पूरी तरह से मारा और रमेश ने कट्टे से फायर भी किया, देवी चरण को बताने व बचाने जब वादी मुकदमा अजय पंकज और विजय पहुंचे तो उन्हें भी हमलावरों ने बुरी तरह से मारा। बुरी तरह से आई चोट के कारण देवी चरण की मृत्यु हो गई, पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्ज शीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता ने कुल 8 गांवों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने ब्रजेश उपाध्याय, रमेश उपाध्याय, जनार्दन, अखिलेश उपाध्याय तथा विप्लव उर्फ बिन्दे को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 67750 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि एक आरोपी हृदय नारायण के अदालत में मौजूद न रहने पर उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। इसी मुकदमे के क्रास केस कातिलाना हमले के मुकदमे की सुनवाई पूरी करने पर अदालत ने 3 आरोपियों को सात वर्ष के कारावास तथा प्रत्येक पर 15000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मुकदमे की अभियोजन कहानी के अनुसार वादी मुकदमा बृजेश 26 जून 2012 की सुबह शौच के लिए जा रहा था। तब अजय, कमलेश, पंकज नरेंद्र तथा अन्य ने बुरी तरह से लाठी डंडा से मारा और फायरिंग भी किया। जिससे रमेश को गोली के छर्रे लगे हैं। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया। हालांकि एक मुकदमा आरोपी कमलेश की मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता ने कुल सात गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अजय पंकज तथा नरेंद्र को 7-7 वर्ष के कारावास तथा प्रत्येक पर 15-15 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
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MCManish Chaudary
Sept 25, 2025 17:16:48
Pithoragarh, Uttarakhand:रोड मैं निकला मशाल और मोमबत्ती जुलुश नन्ही परी को न्याय दिलाने के लिए पिथौरागढ़ में बच्चे बुजुर्गो और महिलाओं ने मसाला जुलुस निकालकर किया प्रदर्शन हल्द्वानी में 2014 में हुए एक मासूम 6 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार की जो घटना हुई थी उसमें हाई कोर्ट से मुजरिम को फांसी की सजा सुनाई गई लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो वहां से सुप्रीम कोर्ट से उसे दोष मुक्त साबित कर दिया गया जिसके चलते पिथौरागढ़ जनपद में काफी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और लगातार लोगों के द्वारा बच्ची को न्याय दिलाने के लिए न्याय यात्रा निकाली जा रही है जी कड़ी में आज K.m.o.u स्टेशन से घंटाघर चौराहे तक महिलाएं बुजुर्गों और बच्चों ने मोमबत्ती और मसाला पड़कर एक जुलूस निकाला जिसमें उनके द्वारा नन्ही परी के लिए न्याय मांगा गया लोगों का कहना है कि जल्द ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट मै जल्द से जल्द रिपीटेशन दायर करनी चाहिए और मामले की दुबारा सुनवाई कर बच्ची को न्याय दिलाना चाहिए लोगों का यह भी कहना था यह सिर्फ एक बच्ची के लिए न्याय यात्रा नहीं है यह हम सभी की बच्चियों के लिए सुरक्षा और सिक्योरिटी का सवाल है आज दिन पर दिन उत्तराखंड में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनसे हमारी बच्चिया बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है सरकार ने इन मामलों को संज्ञान में लेना चाहिए और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए बाइट रोहित शाह बाइट दीपक joshi
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Navaratri 2025
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