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आजमगढ़ अदालत ने हत्या मामले में 5 आरोपियों को आजीवन कारावास, हर एक 67,750 जुर्माना
VPVEDENDRA PRATAP SHARMA
Sept 25, 2025 17:17:02
Azamgarh, Uttar Pradesh
रिपोर्ट - वेदेन्द्र प्रताप शर्मा
स्थान - Azamgarh
हत्या के मुकदमे में अदालत ने 5 आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 67750 रुपए अर्थदंड की सजा, इसी मुकदमे में दूसरे पक्ष के 3 आरोपियों को 7-7 वर्ष के कारावास तथा प्रत्येक पर 15-15 हजार रुपए अर्थदंड की भी सजा।
Anchor :- जनपद आजमगढ़ की अदालत ने हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद 5 आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक पर 67750 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने जुर्माने की आधी राशि मृतक के वारिसों को देने का भी आदेश दिया है। जबकि इसी मुकदमे के क्रास केस की सुनवाई पूरी करने पर अदालत ने 3 आरोपियों को सात-सात वर्ष के कारावास तथा प्रत्येक पर 15000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष सत्र न्यायाधीश विजय कुमार वर्मा ने आज सुनाया।
V.O. :- अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा अजय उपाध्याय निवासी मुखलिसपुर थाना कप्तानगंज के चाचा देवी चरण 26 जून 2012 की सुबह में शौचालय के लिए जा रहे थे तब आबादी की जमीन की रंजिश को लेकर ब्रजेश उपाध्याय, रमेश उपाध्याय, जनार्दन उपाध्यक्ष, अखिलेश हृदय नारायण, विप्लव उर्फ बिन्दे ने देवी चरण को गाली गलौज दिया। गाली देने से मना करने पर सभी आरोपियों ने लाठी डंडे से उन्हें पूरी तरह से मारा और रमेश ने कट्टे से फायर भी किया, देवी चरण को बताने व बचाने जब वादी मुकदमा अजय पंकज और विजय पहुंचे तो उन्हें भी हमलावरों ने बुरी तरह से मारा। बुरी तरह से आई चोट के कारण देवी चरण की मृत्यु हो गई, पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्ज शीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता ने कुल 8 गांवों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने ब्रजेश उपाध्याय, रमेश उपाध्याय, जनार्दन, अखिलेश उपाध्याय तथा विप्लव उर्फ बिन्दे को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 67750 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि एक आरोपी हृदय नारायण के अदालत में मौजूद न रहने पर उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। इसी मुकदमे के क्रास केस कातिलाना हमले के मुकदमे की सुनवाई पूरी करने पर अदालत ने 3 आरोपियों को सात वर्ष के कारावास तथा प्रत्येक पर 15000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मुकदमे की अभियोजन कहानी के अनुसार वादी मुकदमा बृजेश 26 जून 2012 की सुबह शौच के लिए जा रहा था। तब अजय, कमलेश, पंकज नरेंद्र तथा अन्य ने बुरी तरह से लाठी डंडा से मारा और फायरिंग भी किया। जिससे रमेश को गोली के छर्रे लगे हैं। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया। हालांकि एक मुकदमा आरोपी कमलेश की मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता ने कुल सात गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अजय पंकज तथा नरेंद्र को 7-7 वर्ष के कारावास तथा प्रत्येक पर 15-15 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
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FollowSept 25, 2025 19:15:14Noida, Uttar Pradesh:Hanging medicine ball tosses with legs
NOTE - Not For Social Media
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