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पिता ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म, यूपी का पहला 35 दिनों में फैसला, आजीवन कारावास
ADArvind Dubey
Feb 14, 2026 06:16:33
Obra, Uttar Pradesh
सोनभद्र से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है,जहां एक पिता ही अपनी नाबालिग बेटी की इज्जत का दुश्मन बन बैठा।लेकिन इस बार कानून ने भी इतिहास रच दिया। सोनभद्र की विशेष पॉक्सो अदालत ने अपनी ही बेटी से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने वाले पिता को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।साथ ही दोषी पर डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है,जिसमें से एक लाख बीस हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। यह यूपी का पहला ऐसा मामला है,जहां BNS के तहत दर्ज मुकदमे में आरोप तय होने के बाद महज 35 दिनों के भीतर फैसला सुनाया गया।तेज सुनवाई,पुलिस की प्रभावी पैरवी,डीएनए रिपोर्ट और ठोस वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोषी को उसके शेष जीवनकाल तक जेल में रखने का आदेश दिया। यह फैसला न सिर्फ पीड़िता को न्याय दिलाने वाला है,बल्कि प्रदेश में त्वरित न्याय की बड़ी मिसाल भी बन गया है।
मामला अक्टूबर 2025 में सामने आया,जब कोन थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता के मामा ने चोपन थाने में तहरीर दी बताया कि मार्च 2025 में उसकी बहन की मौत हो चुकी थी।इसके बाद 15 वर्षीय किशोरी अपने पिता और दो भाइयों के साथ चोपन थाना क्षेत्र के एक गांव में रह रही थी। अप्रैल 2025 में आरोपी पिता ने अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म किया,जिससे वह गर्भवती हो गई।धीरे-धीरे किशोरी का पेट फूलने लगा।जब चाची ने इस बारे में पूछा तो पीड़िता फूट-फूट कर रो पड़ी और पहली बार अपनी आपबीती बताई।इसके बाद चाचा उसे लेकर कोन पहुंचे और परिजनों को पूरी सच्चाई से अवगत कराया। सूचना मिलते ही चोपन पुलिस ने पिता के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की।मेडिकल परीक्षण,डीएनए जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेच ने चार्जशीट दाखिल की।7 जनवरी को अदालत ने आरोप तय किए और महज 35 दिनों की सुनवाई में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने,9 गवाहों के बयान दर्ज करने और पत्रावली के अवलोकन के बाद फैसला सुना दिया। विशेष पॉक्सो अदालत के जज अमित वीर सिंह ने दोषी पिता को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए कहा कि यह बेहद जघन्य अपराध है।अदालत ने दोषी पर डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड लगाया और राशि न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद का आदेश दिया।अर्थदंड की धनराशि में से 1 लाख 20 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। सरकारी वकील के मुताबिक पीड़िता सात माह की गर्भवती थी।गर्भपात की अनुमति कोर्ट से नहीं मिल सकी,जिसके बाद उसे CWC की निगरानी में रखा गया।13 जनवरी को जिला अस्पताल में पीड़ित किशोरी ने बेटी को जन्म दिया।डीएनए रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट हो गया कि जन्मी बच्ची आरोपी पिता की ही संतान है। पूरे मामले को लेकर CO सिटी रणधीर मिश्रा ने बताया कि यह प्रदेश का पहला केस है,जहां BNS के तहत दर्ज मुकदमे में आरोप तय होने के बाद मात्र 35 दिनों में फैसला आया।उन्होंने कहा कि पुलिस की प्रभावी पैरवी,वैज्ञानिक साक्ष्य,डीएनए रिपोर्ट और अभियोजन की मजबूत तैयारी के चलते यह संभव हो पाया।यह फैसला अपराधियों के लिए कड़ा संदेश है कि बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अदालत ने अपने फैसले में बेहद संवेदनशील टिप्पणी करते हुए लिखा कि जब कोई बाहरी व्यक्ति बालिका के साथ दुष्कर्म करता है तो वह अपने परिजनों के पास पहुंच जाती है,लेकिन जब पिता ही अपराधी हो तो पीड़िता मानसिक द्वंद्व में फंस जाती है।एक ओर वह आहत होती है तो दूसरी ओर अपने पिता को बचाने की सोचती है।ऐसे में एफआईआर में देरी को आधार बनाना न्याय के उद्देश्य को विफल कर देगा।इसी तर्क के साथ अदालत ने बचाव पक्ष की सभी दलीलों को खारिज कर दिया। यह फैसला सिर्फ एक सजा नहीं,बल्कि समाज के लिए सख्त चेतावनी है—रिश्तों की आड़ में होने वाले अपराध अब कानून की पकड़ से बाहर नहीं रहेंगे।
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