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मथुरा एस्केप पर 1-3 फरवरी को अतिक्रमण हटेगा, बुलडोजर तैयार
KLKANHAIYA LAL SHARMA
Feb 01, 2026 03:18:23
Mathura, Uttar Pradesh
मथुरा
मथुरा - 24 घंटे बाद बुलडोजर से ध्वस्त होंगे 261 मकान, 9 सेक्टर में बंटा गया एरिया, मथुरा एस्केप पर हटेगा अतिक्रमण, 1 फरवरी से 3 फरवरी तक चलेगी कार्यवाही,
एस्केप पर वर्षों से चले आ रहे अतिक्रमण प्रकरण में अब कार्रवाई की तारीख तय हो गई है। सिंचाई विभाग ने ध्वस्तीकरण की विस्तृत कार्ययोजना जिला प्रशासन को सौंप दी है।
फोर्स की उपलब्धता रही तो रविवार से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए पूरे क्षेत्र को नौ सेक्टरों में बांटा जा रहा है और प्रत्येक सेक्टर में मजिस्ट्रेट की तैनाती सुनिश्चित की जाने की रणनीति तैयार की गई है।
जिला प्रशासन को सौंपी गई कार्ययोजना के अनुसार मथुरा एस्केप नहर की करीब 3.5 किलोमीटर लंबाई में फैले अतिक्रमण को चरणबद्ध ढंग से हटाया जाएगा। नहर की मूल चौड़ाई 35 फीट थी, जो अतिक्रमण के चलते घटकर लगभग आठ फीट रह गई है। एस्केप की भूमि पर गणेशरा व संजय नगर सहित करीब 300 मकान, दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान बने हैं। विभाग का कहना है कि चौड़ाई घटने से जलनिकासी बाधित हो रही है और हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में कार्रवाई अनिवार्य है।
ध्वस्तीकरण के लिए पोकलेन, जेसीबी, हैमर, ट्रैक्टर-ट्रॉली, कैंटर और टैंकरों समेत सभी आवश्यक मशीनरी जुटा ली गई है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। सेक्टर वार कार्रवाई से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी स्तर पर अव्यवस्था न हो।
यह मामला 2013-14 से न्यायालयों में लंबित रहा है। 18 दिसंबर 2013 को हाई कोर्ट ने जनहित याचिका पर नहर की मूल चौड़ाई बहाल करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद सात अप्रैल 2014 को भी अतिक्रमण हटाने का आदेश हुआ। वर्ष 2022 में नए नोटिस जारी किए गए, जिन्हें चुनौती देने वाली याचिकाएं 2023 में खारिज हो गईं,
सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार को पुनर्वास की योजना लाने के निर्देश दिए थे। फिलहाल हाई कोर्ट का अतिक्रमण हटाने का आदेश प्रभावी है और अगली सुनवाई 20 फरवरी को प्रस्तावित है। अगली सुनवाई से पहले ध्वस्तीकरण की तैयारी के बीच स्थानीय स्तर पर बेचैनी बनी हुई है।
जिन क्षेत्रों में वर्षों से लोग रह रहे हैं, वहां हाल के दिनों में भी संपत्ति के सौदे हुए हैं और नए निर्माण सामने आए हैं। बावजूद इसके विभाग का रुख स्पष्ट है कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कार्रवाई होगी।
ध्वस्तीकरण की पूरी तैयारी कर ली गई है। कार्ययोजना जिला प्रशासन को सौंप दी गई है। फोर्स उपलब्ध रही तो एक फरवरी से अभियान शुरू कर दिया जाएगा। कार्रवाई न्यायालय के आदेशों के अनुरूप ही होगी। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी。
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