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केजीएमयू ने प्रसूति विभाग की जमीन पर अवैध मजार हटाने का नोटिस जारी किया
MSMAYUR SHUKLA
Jan 23, 2026 10:22:23
Lucknow, Uttar Pradesh
किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ (KGMU Lucknow) सेवा में : समस्त संबंधित अवैध अतिक्रमणकर्ता / मज़ार के संचालकगण प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग परिसर, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ। द्वारा : प्रो0 के0के0 सिंह नोडल अधिकारी भूमि अधिग्रहण (केजीएमयू) मोबाइल : 9415914557 विषय : किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय, लखनऊ के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग परिसर की भूमि पर निर्मित अवैध मज़ार / अतिक्रमण को तत्काल हटाये जाने के संबंध में। महोदय / महोदया, मैं, अधोहस्ताक्षरी, किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय, लखनऊ के मा0 कुलपति महोदया द्वारा नोडल अधिकारी, भूमि अधिग्रहण (केजीएमयू) अधिकृत किये जाने के उपरांत आपको यह कानूनी नोटिस प्रेषित किया जा रहा है। यह कि किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय, लखनऊ एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक एवं चिकित्सीय संस्थान है, जिसकी भूमि का उपयोग केवल शैक्षणिक, चिकित्सीय एवं प्रशासनिक कार्यों हेतु किया जाना विधिसम्मत है। यह कि विश्वविद्यालय के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग परिसर की भूमि पर आपके द्वारा बिना किसी वैध अनुमति, स्वीकृति अथवा न्यायिक आदेश के अवैध रूप से मज़ार का निर्माण / संचालन कर अतिक्रमण किया गया है, जो पूर्णतः गैर-कानूनी एवं नियमों के विरुद्ध है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त अवैध मज़ार / अतिक्रमण को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, अन्यथा विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विधिक कार्यवाही की जाएगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित व्यक्तियों की होगी। यह कि उक्त अवैध मज़ार के कारण विश्वविद्यालय परिसर में अनावश्यक भीड़, आवागमन में बाधा, शांति भंग होने की स्थिति, स्वच्छता एवं सुरक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिससे मरीजों, महिला कर्मचारियों, रेज़िडेंट डॉक्टरों एवं छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। यह कि विश्वविद्यालय परिसर में इस प्रकार का कोई भी धार्मिक/व्यावसायिक/अनधिकृत निर्माण विधि द्वारा निषिद्ध है तथा यह सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अतः इस नोटिस के माध्यम से आपको एक अवसर प्रदान किया जाता है कि आप इस नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर स्वयं अपने खर्चे पर उक्त अवैध मज़ार/अतिक्रमण को पूर्णतः हटाकर विश्वविद्यालय की भूमि को मूल अवस्था में लाते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंप दें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्धारित अवधि में आप द्वारा अवैध मज़ार/अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो विश्वविद्यालय प्रशासन को बाध्य होकर प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही करनी पड़ेगी, जिसके अंतर्गत बलपूर्वक ध्वस्तीकरण/हटाने की कार्यवाही तथा अन्य सभी वैधानिक उपाय सम्मिलित होंगे। यह कि ऐसी स्थिति में अतिक्रमण हटाने में होने वाला समस्त व्यय, ध्वस्तीकरण खर्च, पुलिस बल खर्च एवं अन्य हानि/क्षतिपूर्ति की पूरी राशि आपसे विधि अनुसार वसूल की जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। यह नोटिस आपको अंतिम चेतावनी के रूप में भेजा जा रहा है। इसके उपरांत किसी प्रकार की स्थगनता अथवा सहानुभूति नहीं बरती जाएगी और समस्त दुष्परिणामों के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि अनावश्यक विधिक विवाद से बचने हेतु इस नोटिस का पालन करते हुए निर्धारित समयावधि में अवैध मज़ार/अतिक्रमण को हटाकर विश्वविद्यालय परिसर को अतिक्रमण-मुक्त करें। दिनांक : 22/01/2026 स्थान : लखनऊ भवदीय, प्रो0 के0के0 सिंह नोडल अधिकारी, भूमि अधिग्रहण (केजीएमयू) एवं अध्यक्ष केजीएमयू शिक्षक संघ मोबाइल : 9415914557 केजीएमयू में मौजूद अवैध मजारों को नोटिस दिए जाने के मामले पर मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता केके सिंह की बाइट
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