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Sarvesh KumarSarvesh KumarFollow1 Feb 2025, 03:21 pm

कानपुर देहातः सिकंदरा नगर पंचायत में मकान के निर्माण कार्य को उपजिलाधिकारी ने रुकवाया

Bahbalpur, Uttar Pradesh:

सिकंदरा नगर पंचायत में बीते चार वर्षों से प्लॉट की भूमि में मकान बनाने को लेकर सुमन लता वर्मा परेशान हैं। बताया जा रहा है कि इस भूमि पर अवैध निर्माण कराया जा रहा था जिसे शिकायत के बाद सिकंदरा उपजिलाधिकारी ने निर्माण कार्य पर रोक लगा दी। सुमन लता वर्मा के पुत्र कन्हैया वर्मा का कहना है कि उसने यह भूमि अपने नाम पर बैनामा कराई थी। जिस पर वह निर्माण कर करना चाहते हैं। मामले में सिकंदरा उप जिलाधिकारी शालनी उत्तम ने बताया कि जांच पड़ताल की जा रही है। जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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भजनलाल शर्मा ने नींदड़ जंगल में इको ट्रेल ट्रैक का उद्घाटन किया

Noida, Uttar Pradesh:जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहते हैं, "हमारा 'वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान' इस समय पूरे राजस्थान राज्य में चल रहा है, जो 25 मई से 5 जून तक चलेगा। आज, इसी पहल के सिलसिले में, मैं 'नींदड़' का दौरा कर रहा हूँ—एक ऐसी जगह जहाँ बाबा भोलेनाथ (भगवान शिव) को समर्पित एक मंदिर है और जो अपने आप में एक शानदार इलाका है। यहाँ कई 'एनिकट' (चेक डैम) हैं; आज, हमने इन ढाँचों की सफाई और गाद निकालने के लिए 'श्रमदान' (स्वैच्छिक श्रम) किया... जयपुर शहर के ठीक बीच में ऐसी खूबसूरत पहाड़ी को देखकर मेरा दिल खुशी से भर जाता है—एक ऐसी पहाड़ी जहाँ पेड़ों की शानदार हरियाली है। हम यहाँ और अधिक पेड़ लगाने के प्रयास कर रहे हैं ताकि यहाँ घनी हरी-भरी हरियाली बनी रहे…
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मैनपुरी BIS छापेमारी: 47 ग्राम सोना सील, बिना रजिस्ट्रेशन होलमार्क ज्वेलरी मामला

Mainpuri, Uttar Pradesh:ब्रेकिंग - मैनपुरी मैनपुरी में भारतीय मानक ब्यूरो BIS की टीम ने की छापेमारी अचानक BIS की छापेमारी से हड़कंप बौबी ज्वेलर्स की दुकान में BIS टीम की छापेमारी 47 ग्राम सोने के आभूषण को टीम نے किया सील बिना BIS रजिस्ट्रेशन के होलमार्क ज्वेलरी बेचने की सूचना पर हुई छापेमारी व्यापारियों ने छापेमार कार्यवाही का विरोध कर काटा हंगामा स्वर्ण व्यापारियों ने दुकान बंद कर जताया कड़ा विरोध सूचना पर कोतवाली पुलिस और CO भी मौके पर पहुंचे शहर कोतवाली क्षेत्र के संता बसंता चौराहा स्थित बौबी ज्वेलर्स की दुकान का मामला
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बाराबंकी में अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर, SDM गुंजिता अग्रवाल की मौजूदगी में बड़ा एक्शन

Barabanki, Uttar Pradesh:Barabanki Story: बाराबंकी में अवैध प्लॉटिंग पर चला प्रशासन का बुलडोजर, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गुंजिता अग्रवाल की मौजूदगी में बड़ी कार्रवाई बाराबंकी जिला प्रशासन ने बड़ेल क्षेत्र में बिना नक्शा पास कराए धड़ल्ले से की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर बड़ा एक्शन लिया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर 'उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम 1958' की धारा 10 के तहत अवैध निर्माण को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया. बड़ेल में 'समृद्धि इंफ्राटेक' विकासकर्ता द्वारा नियमों को ताक पर रखकर अवैध रूप से प्लॉटिंग का जाल बुना जा रहा था। प्रशासन द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद भी जब विकासकर्ता ने निर्धारित समय में अवैध ढांचा नहीं हटाया, तो शुक्रवार को जॉइंट मजिस्ट्रेट व एसडीएम गूंजीता अग्रवाल खुद पुलिस बल और प्रशासनिक टीम के साथ मौके पर पहुंच गईं। एसडीएम व ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गुंजिता की निगरानी और मौजूदगी में प्रशासन ने मौके पर बुलडोजर चलवाकर पूरी अनधिकृत प्लॉटिंग को जमींदोज करा दिया। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से अवैध प्रॉपर्टी डीलरों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने सख्त चेतावनी दी है कि जिले में बिना ले-आउट पास कराए किसी भी हाल में अवैध कॉलोनियां नहीं कटने दी जाएंगी।
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नंदी हॉल में वीडियो वायरल, सुरक्षा एजेंसी पर 50 हजार जुर्माना

Ujjain, Madhya Pradesh:नंदी हॉल में वीडियो बनाने का मामला, सुरक्षा एजेंसी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना उज्जैन। महाकालेश्वर मंदिर के नंदी हॉल में युवक-युवती द्वारा एक-दूसरे को रिंग पहनाने और उसका वीडियो बनाकर रील तैयार करने का मामला सामने आने के बाद मंदिर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मंदिर समिति ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित सुरक्षा एजेंसी, अटेंडर और कर्मचारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। मंदिर समिति द्वारा सुरक्षा एजेंसी पर ₹50 हजार का जुर्माना आरोपित किया गया है। वहीं वीडियो में दिखाई दे रहे अटेंडर का मंदिर के सभी विशेष द्वारों से प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा संबंधित प्रोटोकॉल/पुरोहित को चेतावनी जारी की गई है। मंदिर प्रशासन ने मामले में लापरवाही मानते हुए संबंधित कर्मचारियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि महाकालेश्वर मंदिर धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है और मंदिर की गरिमा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी को और सख्त किया जाएगा。
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जालौन में अवैध हथियार के साथ गैंगस्टर गिरफ्तार, गोली लगने से घायल

Jalaun, Uttar Pradesh:जालौन में अवैध असलहा लेकर घूम रहे शातिर बदमाश से पुलिस की हुई मुठभेड़, चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस मुठभेड़ में दबोचा गया गैंगस्टर, जबाबी कार्रवाई के दौरान शातिर बदमाश शाहरुख के पैर में लगी गोली, घायल बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल उरई में कराया भर्ती, मुठभेड़ में पकड़े गए बदमाश शाहरुख पर चोरी, छिनैती और गैंगस्टर समेत दर्ज है 9 गंभीर मुकदमें, मुठभेड़ में गिरफ्तार शातिर बदमाश के गिरोह के अन्य सदस्यों की जांच पुलिस ने शुरू, जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र में करमेर रोड पर हुई मुठभेड़।
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SC ने हाई कोर्टों के लिए जमानत मामलों की त्वरित निपटारे निर्देश जारी किए

Noida, Uttar Pradesh:ज़मानत के मामलों के तेजी से निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाई कोर्ट्स के लिए दिशानिर्देश जारी किए है। ये दिशानिर्देश सभी हाई कोर्ट के लिए बाध्यकारी होंगे। SC ने जारी किए दिशानिर्देश- *अगर हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया है, तो कोशिश होनी चाहिए कि 3 महीने के भीतर कारणों सहित पूरा फैसला सुना दिया जाए। *जमानत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता वाले मामलों में, अग्रिम जमानत ,जेल में बंद व्यक्ति की अपील, डेथ रेफरेंस आदि मामलों में विशेष तेजी दिखाई जानी चाहिए। *बेल की सुनवाई होते ही आदेश उसी दिन सुनाया और वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए। कोर्ट यदि आदेश सुरक्षित रखता तो आदेश अगले दिन सुनाया और वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए। *नियमित जमानत देने, सज़ा के निलंबित करने या जेल में बंद व्यक्ति की बरी होने का आदेश उसी दिन जेल अधिकारियों और ट्रायल कोर्ट को भेजा जाए। *ज़मानत मिलते ही आरोपी/कैदी को उसी दिन या ज़्यादा से ज़्यादा अगले दिन रिहा किया जाए, यदि किसी अन्य केस में उसकी जरूरत न हो और बेल की शर्तें पूरी हो चुकी हों। *ट्रायल कोर्ट को यह रिपोर्ट भी भेजनी होगी कि इस आदेश का पालन कर दिया गया है। *जेल में बंद व्यक्ति की क्रिमिनल अपील या डेथ रेफरेंस के मामले में अगर फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रखा है और जज को किसी स्पष्टीकरण की जरूरत लगती है तो वो सम्बंधित वकील से 7 दिन के भीतर मांगा जाए। किसी भी मामले में स्पष्टीकरण की सीमा एक महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। *कुछ मामलों में जजों को अगर कारण सहित लिखित फैसला लिखने में समय लगे और देरी से पक्षकारों को गंभीर नुकसान हो सकता हो,तो कोर्ट पहले केवल Operative Part सुना सकता है।उसके बाद पूरा फैसला 7 दिन में और विशेष कठिनाई होने पर अधिकतम 15 दिन के भीतर अपलोड किया जाए। *यदि पूरा कारण सहित फैसला कोर्ट में सुना दिया गया है, तो उसे 24 घंटे के भीतर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए। *जिन मामलों में फैसला रिज़र्व हुए 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, उनकी सूची गोपनीय रूप से चीफ जस्टिस सम्बंधित जजों के साथ साझा करेगे।यदि फैसला 3 महीने में नहीं आया, तो रजिस्ट्रार जनरल मामला चीफ जस्टिस के सामने रखेगें । चीफ जस्टिस संबंधित बेंच को अगले 2 सप्ताह के भीतर फैसला सुनाने के लिए कहेंगे।यदि इन 2 सप्ताह बाद भी फैसला नहीं आता, तो चीफ जस्टिस मामला किसी दूसरी बेंच को दे सकते हैं।नई बेंच मामले की दोबारा सुनवाई करेगी और जल्दी फैसला देगी। *Operative Part सुनाने के बाद भी पूरा फैसला 15 दिन में अपलोड नहीं होता, तो रजिस्ट्रार जनरल मामला चीफ जस्टिस के सामने रखेगे। चीफ जस्टिस संबंधित बेंच को अगले 3 दिनों में फैसला अपलोड करने को कहेंगे। *यदि फैसला सुरक्षित रखें जाने के 3 महीने बाद भी फैसला नहीं सुनाया जाता तो कोई भी पक्षकार इसके लिए अर्जी लगा सकता है।यह अर्जी 2 दिनों में संबंधित बेंच के सामने लिस्ट होनी चाहिए।रजिस्ट्री को इसकी सूचना चीफ जस्टिस को देनी होगी। *यदि फैसला सुरक्षित रखें जाने के साढ़े तीन महीने बाद भी नहीं सुनाया जाता पक्षकार चीफ जस्टिस से अनुरोध कर सकते है कि मामला उस बेंच से हटाकर किसी दूसरी बेंच को दे दिया जाए।
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सिवनी पुलिस ने कुर्बानी के नाम पर चंदा और गोवंश तस्करी का खुलासा किया

Seoni, Madhya Pradesh:सिवनी पुलिस ने बकरीद के अवसर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कुर्बानी के लिए ले जाए जा रहे गोवंशों को मुक्त कराया है। पुलिस ने इस मामले में पाँच आरोपियों को गिरफ्तार कर अवैध रूप से एकत्रित की गई चंदे की राशि भी जप्त की है। पुलिस के अनुसार समाज के लोगों से चंदा एकत्रित कर गोवंशों की कुर्बानी की तैयारी की जा रही थी. सिवनी पुलिस अधीक्षक श्री कृष्णा लालचंदानी ने बताया कि बकरीद के अवसर पर जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार निगरानी कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि हड्डी गोदाम निवासी मौलाना माजिद खान द्वारा बकरीद में गोवंश की कुर्बानी के नाम पर मुस्लिम समाज के लोगों से पैसा एकत्रित कर अपने खाते में जमा कराया जा रहा है तथा अवैध रूप से गोवंश हत्या की योजना बनाई जा रही है. सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने माजिद खान को स्लॉटर हाउस के पास से हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने बताया कि इमरान पटेल, मौलाना आसिफ, शाकिर अली एवं रफी खान से लगभग 27 हजार 500 रुपए चंदे के रूप में एकत्रित कर सात गोवंश खरीदे गए थे, जिन्हें ग्राम जटलापुर के जंगल में कुर्बानी के उद्देश्य से रखा गया था. पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि ग्राम बरेली निवासी अब्दुल्ला मुसलमान द्वारा 48 गोवंशों की कुर्बानी के लिए लगभग 80 हजार रुपए में सौदा तय किया गया था। इन गोवंशों को छपारा क्षेत्र के जामुनपानी जंगल में बांधकर रखा गया था तथा शेष 38 गोवंश दो दिन के भीतर उपलब्ध कराने की बात कही गई थी. पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए कुल 17 गोवंशों को मुक्त कराकर सुरक्षित गौशाला भिजवाया। इस पूरे मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों को नोटिस देकर छोड़ा गया है। पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है.
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बैराड़ पुलिस ने 11.87 ग्राम स्मैक के आरोपी जीतू उर्फ जीतेन्द्र को गिरफ्तार किया

Shivpuri, Madhya Pradesh:थाना बैराड पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही करते हुये 11.87 ग्राम स्मैक कीमती 3,00,000 रुपये, नगदी 16,100 रूपये व एक इलैक्ट्रोनिक पोकेट तौल काँटा को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया द्वारा अवैध शराब, अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध जीरो ट्रोलेंस के निर्देश दिये गये हैं। जिसके पालन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवपुरी श्री संजीव मुले व एसडीओपी पोहरी श्री आनंद राय के मार्गदर्शन मे आज दिनांक 29.05.2026 को सुबह थाना बैराड़ पुलिस को जरिये मुखविर सूचना प्राप्त हुई कि गायत्री कॉलोनी में जीतू उर्फ जीतेन्द्र प्रजापति पुत्र हरज्ञान प्रजापति अपने घर के सामने अबैध मादक पदार्थ स्मैक की विक्री कर लोगो को पुड़िया बनाकर कर बेच रहा है उक्त सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस पार्टी भेजी गयी तो एक व्यक्ति मुखविर द्वारा बताये हुलिये का अपने मकान के सामने बैठा था जो पुलिस को देखकर इधर उधर होने लगा जिसे फोर्स की मदद से पकड़ा जिसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम जीतू उर्फ जीतेन्द्र प्रजापति पुत्र हरज्ञान प्रजापति उम्र 32 साल निवासी गायत्री कॉलोनी बैराड का होना बताया तथा उक्त व्यक्ति की जामा तलाशी ली तो पेन्ट की दाहिने जेब से एक इलैक्ट्रोनिक तौल काँटा व एक पारदर्शी पॉलीथिन में रखा स्मैक जैसा अवैध मादक पदार्थ मिला जिसको जलाकर देखा तो स्मैक होना पाई गई उक्त अवैध मादक पदार्थ की तौल की गई तो 11.87 ग्राम कीमती 3,00,000 रूपये की पाई तथा बांए पेन्ट की जेब से नगदी 16100 रूपये नगद पाये गये आरोपी से अवैध मादक पदार्थ स्मैक रखने का लाइसेंस चाहा तो न होना बताया आरोपीग का कृत्य धारा 8/21 NDPS एक्ट के तहत दण्डनीय पाया जाने से उक्त अवैध मादक पदार्थ स्मैक व नगद रूपये को मौके पर जप्त किया गया एवं आरोपी को गिरफ्तार किया गया पूछताछ करने पर आरोपी ने स्मैक सप्लायरों के नाम बताये है उनके विरूद्ध भी कड़ी कार्यवाही की जायेगीं । आरोपी के विरुद्ध थाने पर अप.क्र. 206/2026 धारा 8/21 NDPS एक्ट का कायम किया गया है पूर्व में भी आरोपी से स्मैक बरामद हुई आरोपी जेल गया था आरोपी जेल से बाहर आने पर पुनः अवैध स्मैक का धंधा करने लगा । आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां से जेल भेजा गया । जप्त माल – अवैध मादक पदार्थ स्मैंक 11.87 ग्राम कीमती 3,00,000/- रुपये एवं एक इलेक्ट्रोनिक तोल काँटा व नगदी 16100 रुपये
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