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ड्रोन उड़ान हेतु पंजीकरण अनिवार्य,संबंधित थानों को भी सूचित करना होगा,एक लाख तक जुर्माना

Sept 15, 2025 11:53:54
Gonda, Uttar Pradesh
ड्रोन उड़ान हेतु पंजीकरण अनिवार्य,संबंधित थानों को भी सूचित करना होगा,एक लाख तक जुर्माना समय में जनपद के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ड्रोन कैमरा/खिलौना ड्रोन उड़ाकर माहौल को अशांत करने का प्रयास कर रहे हैं । साथ ही ड्रोन से चोरो द्वारा रेकी करने एवं चोरी की घटनाएं कारित करने जैसी सम्बन्धी अफवाहें फैलाई जा रही हैं । जिसके कारण आमजन में भय व असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न हो रहा है । इसी के दृष्टिगत गोण्डा पुलिस द्वारा आम जनमानस को जागरूक करने हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देश
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