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Gonda - दहेज हत्या के दोषी मां बेटे सहित तीन को दस-दस वर्ष की सजा

NAGESHWER NATH SINGH
Feb 22, 2025 06:53:14
Itia Thok, Uttar Pradesh

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार ने ग्राम सिसई बहलोलपुर थाना इटियाथोक निवासी राजेश,मालती देवी व राम बहाल को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दहेज मांगने व उत्पीड़न के दोष में 30 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है. इटियाथोक थाना क्षेत्र के ग्राम मिश्रौलिया कानूनगो निवासी बदलू ने वर्ष 2015 में अपनी बेटी सुमित्रा का विवाह राजेश के साथ किया था. दोषित विवाहिता को प्रताड़ित करते रहते थे. छह दिसंबर 2019 की सुबह विवाहिता का शव घर में फंदे से लटका हुआ मिला था।

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