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SDM अभय खरारी लैंगिक अपराध में दोषी ठहराये गए, सजा 10 साल 1 साल
VVvirendra vasinde
Jan 31, 2026 15:04:27
Noida, Uttar Pradesh
बड़वानी-तात्कालिक एसडीएम अभय सिंह खरारी को अधीनस्थ कर्मचारी के साथ लैंगिंक अपराध का दोषी करार देते हुवे न्यायालय ने 10 साल व एक साल की अलग अलग सजा सहित एक लाख व एक हजार जे जुर्माने से किया दण्डित
माननीय तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदया रेखा चन्द्रवँशी द्वारा तात्कालिक एसडीएम बड़वानी अभय सिंह को आज लेगिंग अपराध का दोषी करार देते हुवे सजा सुनाई गई है अतिरिक्त लोक अभियोजक अधिकारी शिवपाल सिंह सिसोदिया ने जानकारी देते हुवे बताया के 2016 में बड़वानी जिले में पदस्थ एसडीएम अभय सिंह खरारी जब उज्जैन एसडीएम थे 2016 और 2024 के दौरान उन्होंने उनकी अधीनस्थ कर्मचारी के द्वारा लैंगिंक अपराध किया था जिसकी शिकायत अधीनस्थ कर्मचारी के द्वारा बड़वानी में की गई थी जिसपर उनके खिलाफ लैंगिंक अपराध का मामला दर्ज किया गया था जिसको लेकर आज न्यायालय द्वारा एसडीएम अभय सिंह खरारी को लैंगिंक अपराध का दोषी पाते हुवे उनपर 10 साल एवं एक साल सहित 01 लाख और एक हजार की सजा के दंड से दण्डित किया गया है पुलिस ने उक्त मामले में शिकायत कर्ता की शिकायत पर धारा 376 सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था जिसको लेकर आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदया रेखा चन्द्रवँशी ने आज फैसला सुनाया है
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