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अलवर: प्रार्थना सभा के जरिए धर्मांतरण के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
PCPranay Chakraborty
Oct 14, 2025 09:03:45
Noida, Uttar Pradesh
अलवर: प्रार्थना सभा में धर्मांतरण के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
अलवर जिले के बड़ौदामेव थाना क्षेत्र स्थित नैनापुर गांव में प्रार्थना सभाओं के माध्यम से जबरन धर्मांतरण कराने के प्रकरण में गिरफ्तार पांच आरोपियों की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल सैनी ने सुनाया। न्यायाधीश ने कहा कि मामला अत्यंत संवेदनशील एवं गंभीर प्रकृति का है, इसलिए आरोपियों को जमानत नहीं दी जा सकती।
इस मामले में पुलिस ने हाल ही में जयपुर जगतपुरा निवासी केशव बेन्दाडा , मोहब्बतपुर मालाखेड़ा निवासी महेश चंद , भड़कोल निवासी रामनारायण और पैगंबरपुर मुरादाबाद निवासी रोहित सहित अलवर के बहाला निवासी रोहित को गिरफ्तार किया था ।
दरअसल 5 अक्टूबर को बुटोली निवासी कान्तिलाल ब्राह्मण ने बड़ौदामेव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार, नैनापुर गांव में मवासीराम के घर कुछ बाहरी लोग ग्रामीणों को प्रार्थना सभा के नाम पर बुला रहे थे। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इन सभाओं में 40 से 50 महिलाएं एवं पुरुषों को ईसाई धर्म की प्रार्थना करवाई जाती थी और उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रलोभन दिए जाते थे।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की और प्राथमिक जांच के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता एवं धर्म स्वतंत्रता अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं में मामला दर्ज किया गया था ।
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