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Barabanki225412

Barabanki - निर्मम हत्या का प्रयास, बेटे को रेलवे पटरी पर फेंका गया

May 09, 2025 17:09:08
Yakut Ganj, Uttar Pradesh

लोनीकटरा थाना क्षेत्र अंतर्गत रुकनापुर गांव निवासी इसरार अहमद पुत्र दीन मोहम्मद ने पुलिस को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है। उन्होंने आज शुक्रवार करीब 4 बजे जानकारी देते हुए बताया कि बीते 5 मई की रात्रि करीब 2 बजे उनका पुत्र फरमान अहमद पूरे गौ मजरे दूंदीपुर में आर्केस्ट्रा देखकर वापस आ रहे थे। तभी विपक्षीजन उसके पुत्र को रस्सी से हाथ पैर बांध दिया और काफी मारा पीटा तथा बांका से घुटनों के नीचे का पैर काट दिया तथा उसके निर्मम हत्या करने की नीयत से उसे रेलवे पटरी के बीच फेंक दिया। जिसकी सूचना ट्रेन के आने पर ट्रेन के ड्राइवर ने ट्रेन रोककर अपने अधिकारियों को दी तथा अधिकारी गण द्वारा इसकी सूचना थाने में दी गई।

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Dec 11, 2025 18:41:10
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ANAnil Nagar1
Dec 11, 2025 18:30:41
Gwalior, Bhopal, Madhya Pradesh:भोपाल मोहन सरकार का सीनियर IAS संतोष वर्मा पर बड़ा एक्शन संतोष वर्मा को बर्खास्त करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा अमर्यादित बयान के लिया संतोष वर्मा को जारी होगी चार्जशीट उप सचिव कृषि विभाग से हटाकर जीएडी पूल में बिना विभाग और बिना कार्य के अटैच किया फर्जी प्रमोशन केस की जांच फाइनल स्टेज पर मुख्यमंत्री डा मोहन यादव के निर्देश के बाद GAD ने शुरू की कार्रवाई राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिये फर्जी तरीके से लिया प्रमोशन कई कोर्ट में आपराधिक प्रकरण लंबित है जाली और फर्जी दस्तावेज़ से संनिष्ठा प्रमाण पत्र केस की विभागीय जांच फाइनल स्टेज पर कारण बताओ नोटिस में संतोष वर्मा का जबाव संतोषजनक नहीं
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Dec 11, 2025 18:25:16
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HSHITESH SHARMA
Dec 11, 2025 18:15:47
Durg, Chhattisgarh:एंकर-दुर्ग पुलिस ने अवैध नशे की गोली बेचने वाले 06 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से बड़ी मात्रा में अवैध प्रतिबंधित नशीली दवाइयां भी जप्त की गई है दरअसल भिलाई 03 पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दो व्यक्ति अवैध प्रतिबंध टैबलेट बेच रहे हैं जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों ही व्यक्तियों को धर दबोचा और उनसे पूछताछ की तो दोनों का नाम कमल किशोर और चंद्रकांत साहू था जो की भिलाई के ही रहने वाले थे दोनों से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया और बताया कि नशीली टैबलेट बेचने का काम करने के लिए उनका पूरा गिरोह काम करता हैं उनके पास से बैग में 840 नग नशीली टैबलेट जप्त की गई जिसकी कीमत लगभग 3 लाख 36 हजार ₹ आंकी गई पुलिस ने दोनों आरोपियों के निशान देही पर चार और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
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AAANOOP AWASTHI
Dec 11, 2025 18:15:31
Jagdalpur, Kumhar Para, Chhattisgarh:
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ASArvind Singh
Dec 11, 2025 18:03:08
Noida, Uttar Pradesh:सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है कि कोविड-19 के दौरान ड्यूटी करते हुए जान गंवाने वाले सभी डॉक्टरों के परिवार केंद्र सरकार की बीमा योजना (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना) के तहत बीमा योजना के हकदार हैं,फिर चाहे उन डॉक्टर्स को सरकार ने लिखित requisition के जरिए औपचारिक रूप से ड्यूटी पर लगाया हो या नहीं। कोर्ट ने साफ किया कि कोरोना काल के दौरान अपनी सेवाएं दे रहे प्राइवेट डॉक्टर भी इस के दायरे में आते हैं। Jस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि प्राइवेट डॉक्टर सरकार की बीमा योजना के हकदार नहीं हैं। कोर्ट ने साफ किया कि अगर सरकार/स्थानीय प्रशासन ने प्राइवेट डॉक्टरों को अपने क्लीनिक खुले रखने के लिए कहा था तो ऐसे डॉक्टरों की कोविड़ से मौत होने पर परिवार बीमा रकम का हकदार है।
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ASArvind Singh
Dec 11, 2025 18:02:05
Noida, Uttar Pradesh:सुप्रीम कोर्ट ने UAPA के एक मामले में फैसला देते हुए कहा है कि ऐसे सख्त कानून में जहां खुद को बेगुनाह साबित करने की जिम्मेदारी खुद आरोपी पक्ष की हो, वहाँ तेज़ी से ट्रायल पूरा करना सुनिश्चित होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट से कहा है कि वे अपने अधीन निचली अदालतों में UAPA जैसे लंबित मामलों का ब्यौरा जुटाए, HC सुनिश्चित करें कि पहले से मौजूद स्पेशल कोर्ट्स और स्टाफ जल्द सुनवाई के लिए पर्याप्त हो. कोर्ट ने कहा कि ट्रायल में देरी भारतीय क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की एक ऐसी सच्चाई है जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता, ये अपने आप में कई बड़ी समस्याएँ पैदा करती है, लेकिन जब यह देरी UAPA जैसे मामलों में होती है, जहाँ बेगुनाही साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी पर है तो यह समस्या एक अलग और ज़्यादा खतरनाक रूप ले लेती है. कोर्ट कानूनी सिद्धांतों से बंधे होने के कारण, ट्रायल शुरू होने से पहले ही आरोपी से यह साबित करने के लिए कहते हैं कि वे अपने खिलाफ़ लगे आरोप को गलत साबित करें. कोर्ट ने यह आदेश CBI की अपील पर दिया है. CBI ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें 28 मई 2010 को ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस को पटरी से उतरने से जुड़े कई आरोपियों को ज़मानत दी गई थी. घटना में 148 लोगों की मौत हुई थी. अभियोजन का कहना है कि माओवादी ग्रुप से जुड़े आरोपियों ने आतंक फैलाने और राज्य सरकार को इलाके से जॉइंट सिक्योरिटी फोर्स हटाने के लिए रेलवे ट्रैक से पैंड्रोल क्लिप हटाने की साज़िश रची थी. कलकत्ता हाई कोर्ट ने लंबे समय तक जेल में रहने के आधार पर ज़मानत दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस आधार को गलत ठहराते हुए कहा कि जेल में लम्बे वक्त गुजराने के आधार पर ज़मानत की राहत उन अपराधों पर लागू नहीं होता है जिनमें फांसी की सज़ा हो सकती है (मसलन आईपीसी की धारा 302 और UAPA को धारा 16 के तहत दंडनीय मामले।) हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की ज़मानत रद्द करने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि जमानत मिले 3 साल बीत चुके हैं और अब इस स्टेज पर दखल का औचित्य नहीं बनता
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