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करौली जिले में दावे-आपत्तियों के निस्तारण के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन, कुल 10,79,730
ACAshish Chaturvedi
Feb 21, 2026 14:21:20
Karauli, Rajasthan
दावे आपत्तियों के निस्तारण के नंतर मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया। जिला करौली आज के अनुसार एंकर इंट्रो - मतदाता सूची-2026 के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद करौली जिले में कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 10,79,730 हो गई है। दावे-आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात 21 फरवरी 2026 को अंतिम प्रकाशन कर दिया गया, जिसमें प्रारूप सूची की तुलना में 17,209 मतदाताओं (1.61%) की वृद्धि दर्ज हुई है। जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीलाभ सक्सेना ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 27 अक्टूबर 2025 को राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 की घोषणा की गई थी। इसके तहत 4 नवम्बर से 11 दिसम्बर 2025 तक गणना कार्य संपन्न किया गया और 16 दिसम्बर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की गई, जिसमें करौली जिले में कुल 10,62,521 मतदाता दर्ज थे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 16 दिसम्बर 2025 से 19 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की गईं। इस अवधि में जिले में 19,029 फार्म-6 (नाम जोड़ने हेतु), 1,149 फार्म-7 (नाम विलोपन हेतु) तथा 6,425 फार्म-8 (संशोधन हेतु) प्राप्त हुए। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदनों की सूचियां फार्म-9, 10, 11, 11ए एवं 11बी में तैयार कर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रत्येक कार्य दिवस प्रदर्शित की गईं। साथ ही प्रति सप्ताह दावे एवं आपत्तियों की सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई गई तथा जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) और मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO), राजस्थान की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी प्रकाशित की गई। सभी दावे एवं आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण करने के बाद 21 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया। अंतिम सूची के अनुसार जिले में कुल 10,79,730 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें 5,84,413 पुरुष, 4,95,307 महिला और 10 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम मतदाता सूची-2026 की एक सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। मतदाता सूची जिला निर्वाचन अधिकारी एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। मतदाता EPIC सर्च के माध्यम से अपना नाम ऑनलाइन देख सकते हैं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने अथवा संशोधन की प्रक्रिया सतत जारी रहेगी। पात्र नागरिक फार्म-6, फार्म-7 एवं फार्म-8 के माध्यम से ECINet ऐप या Voters Portal पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अथवा संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (BLO) से संपर्क कर सकते हैं। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 एवं निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 23 व 27 के अंतर्गत की जा सकती है। प्रथम अपील अंतिम प्रकाशन तिथि से 15 दिवस के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष तथा द्वितीय अपील जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय के 30 दिवस के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी।
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