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चास नगर निगम चुनाव: सुरक्षा चाकचौबंद, शराबबंदी और प्रचार पर रोक
MMMRITYUNJAI MISHRA
Feb 21, 2026 15:30:19
Bokaro Steel City, Jharkhand
बोकारो में चास नगर निगम और फुसरो नगर परिषद के चुनाव प्रचार का शोर शाम 5 बजे तक पूरी तरह से थम गया। वही सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के उदेश्य से आज पुलिस प्रशासन के द्वारा चास चेक पोस्ट से जोधाडीह मोड़ सहित चास क्षेत्र में फ्लेग मार्च निकाला गया। रमजान का महीना और नगर निगम चुनाव दोनों साथ साथ है ऐसे में पुलिस पूरी तरह से सतर्क बरत रही है। बोकारो के चास एसडीपीओ ने कहा कि नगर निगम चुनाव के सुरक्षा को लेकर बॉर्डर इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वही संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है। 23 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चुनाव होना है ऐसे में शहर की सुरक्षा को दुरुस्त किया गया है। बताते चले कि मतदान प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा व्यापक सुरक्षा एवं निगरानी व्यवस्था लागू की गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अजय नाथ झा ने सभी प्रत्याशियों, समर्थकों, होटल संचालकों, मीडिया प्रतिनिधियों तथा आम नागरिकों से आदर्श आचार संहिता का पूर्ण पालन करने का अपील किया है। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयास पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज शनिवार शाम अपराह्न 5:00 बजे से चुनाव प्रचार पूर्णतः समाप्त हो गया। इसके बाद किसी भी प्रकार का सार्वजनिक प्रचार, जुलूस, सभा या ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। डोर-टू-डोर संपर्क के नाम पर अनावश्यक भीड़ एकत्र करने या यातायात बाधित करने पर संबंधित प्रत्याशी एवं समर्थकों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। जो व्यक्ति संबंधित वार्ड/क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, उन्हें चुनाव प्रचार समाप्ति के बाद क्षेत्र छोड़ना अनिवार्य होगा। यदि कोई बाहरी व्यक्ति मतदाताओं को प्रभावित करने या अवैध रूप से चुनावी गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। निर्धारित अवधि के दौरान पूर्ण शराबबंदी लागू रहेगी। अवैध शराब की बिक्री, भंडारण या वितरण पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों एवं दुकानदारों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए विशेष छापेमारी दल भी गठित किए गए हैं। सभी होटल एवं लॉज संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने यहां ठहरने वाले व्यक्तियों का वैध पहचान पत्र अनिवार्य रूप से दर्ज करें। यदि किसी होटल में मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से व्यक्तियों के ठहरने की सूचना मिलती है, तो होटल संचालकों पर भी कार्रवाई की जाएगी। मतदान केंद्र के 100 मीटर दायरे में प्रचार सामग्री पूर्णतः प्रतिबंधित। मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी प्रत्याशी या राजनीतिक दल का पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स, झंडा अथवा अन्य प्रचार सामग्री नहीं होनी चाहिए। उल्लंघन की स्थिति में आदर्श आचार संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी। मतदान दिवस पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित।
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