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राजस्थान हाईकोर्ट: नॉमिनेशन से नहीं मिलती पारिवारिक पेंशन, असली उत्तराधिकारी ही मालिक
RKRakesh Kumar Bhardwaj
Dec 13, 2025 18:17:13
Jodhpur, Rajasthan
जोधपुर- राजस्थान हाईकोर्ट ने पारिवारिक पेंशन को लेकर दो महिलाओं के बीच चले आ रहे विवाद में अहम फैसला देते हुए स्पष्ट किया है कि केवल नॉमिनेशन में नाम होने से कोई व्यक्ति पेंशन या संपत्ति का कानूनी मालिक नहीं बन जाता। जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने कहा कि नॉमिनी की भूमिका केवल ट्रस्टी जैसी होती है, जबकि वास्तविक अधिकार कानूनन उत्तराधिकारी को ही मिलता है। मामला राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आरएसआरटीसी) के सेवानिवृत्त असिस्टेंट जोनल मैनेजर मूलसिंह देवल की पारिवारिक पेंशन से जुड़ा है। वर्ष 2000 में सेवानिवृत्त हुए मूलसिंह का 2013 में निधन हो गया था। उनकी पेंशन पर उदयपुर निवासी आनंद कंवर और जयपुर निवासी सायर कंवर, दोनों ने खुद को पत्नी बताते हुए दावा किया। आनंद कंवर का तर्क था कि पीपीओ (पेंशन पेमेंट ऑर्डर) में उनका नाम पत्नी के रूप में दर्ज है, इसलिए पेंशन उन्हें मिलनी चाहिए। वहीं सायर कंवर ने दावा किया कि उनकी शादी वर्ष 1962 में हुई थी और 1972 के सीपीएफ फॉर्म व राशन कार्ड में उनका नाम पत्नी के रूप में दर्ज है। उन्होंने कहा कि पहली शादी के रहते दूसरी शादी (यदि हुई हो) हिंदू कानून के तहत अमान्य है। कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 का हवाला देते हुए कहा कि जीवित पत्नी के रहते दूसरी शादी वैध नहीं है। चाहे मिताक्षरा स्कूल हो या दायभाग, हिंदू कानून किसी भी स्थिति में एक समय में दो पत्नियों को मान्यता नहीं देता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह तय करना कि मृतक की कानूनी पत्नी कौन है, हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इसके लिए साक्ष्यों और गवाहों की विस्तृत जांच जरूरी है, जो केवल सिविल कोर्ट में संभव है। वर्ष 2016 से लंबित याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों को सिविल कोर्ट जाने की छूट दी और निर्देश दिया कि बुजुर्ग पक्षकारों को देखते हुए मामला प्राथमिकता से सुना जाए तथा एक वर्ष के भीतर निस्तारित किया जाए। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को पेंशन नियमों में नॉमिनेशन और उत्तराधिकार से जुड़े प्रावधानों को और स्पष्ट करने का सुझाव भी दिया।
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