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जोँधपुर के स्कूल में छात्रा निजता उल्लंघन: प्रधानाचार्य शकील अहमद निलंबित
RKRakesh Kumar Bhardwaj
Oct 26, 2025 06:04:36
Jodhpur, Rajasthan
जोधपुर जी राजस्थान की खबर का बड़ा असर सामने आया है। शिक्षा विभाग द्वारा जोधपुर में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जी राजस्थान में प्रमुखता से दिखाई गई खबर का असर अब शिक्षा विभाग में साफ नजर आया है। स्कूल प्रधानाध्यापक द्वारा नाबालिग छात्रा की निजता का हनन करने के मामले में आरोपी प्रधानाध्यापक शकील अहमद को शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है।
दरअसल, जोधपुर के ओलंपिक चौराहे स्थित महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कक्षा 11वीं की छात्रा का मोबाइल फोन स्कूल में जप्त कर लिया गया था। इसके बाद प्रधानाध्यापक ने बिना परिजनों को सूचना दिए छात्रा को अपने कक्ष में बुलाकर जबरन मोबाइल का लॉक खुलवाया और फोन की गैलरी, सोशल मीडिया अकाउंट, कॉल लॉग्स व मैसेज तक खंगाल डाले।
इस घटना की जानकारी मिलने पर पीड़ित छात्रा के पिता ने शिक्षा विभाग को लिखित शिकायत दी, जिसमें प्रधानाध्यापक पर निजता के हनन और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया गया। मामले के विरोध में अभिभावक और स्थानीय लोग भी स्कूल पहुंचे और जमकर हंगामा किया।
लोगों का कहना है कि यदि छात्रा के फोन में कोई निजी जानकारी या तस्वीरें होतीं, तो उसका दुरुपयोग या ब्लैकमेलिंग का खतरा हो सकता था। इसी को देखते हुए विभाग ने मामले की गंभीरता को स्वीकार करते हुए प्रधानाध्यापक शकील अहमद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर tarafından जारी आदेश में कहा गया है कि दिनांक 25 अक्टूबर 2025 को कक्षा 11 की छात्रा से मोबाइल मिलने पर प्रधानाचार्य शकील अहमद ने अभिभावकों को सूचित किए बिना छात्रा से जबरन मोबाइल का लॉक खुलवाया और उसके वाट्सएप, इंस्टाग्राम, कॉल डिटेल और गैलरी की जांच की। यह कृत्य खुद प्रधानाचार्य ने लिखित रूप में स्वीकार किया है।
जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), जोधपुर की रिपोर्ट में इस मामले को छात्रा की निजता का गंभीर उल्लंघन माना गया। रिपोर्ट के आधार पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, सीताराम जाट (IAS) ने राजस्थान असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के तहत शकील अहमद को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर रहेगा और उन्हें निर्वाह भत्ता नियमानुसार देय होगा।
आदेश में जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्य) माध्यमिक जोधपुर को तीन दिन में अनुशासनात्मक कार्यवाही का पूर्ण प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही संबंधित अधिकारी को तुरंत ऑनलाइन कार्यमुक्त करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
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