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राजस्थान में 15 अप्रैल 2026 से केवल ATS से वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र लागू
RKRakesh Kumar Bhardwaj
Jan 28, 2026 15:18:14
Jodhpur, Rajasthan
जोधपुर राजस्थान में वाहन फिटनेस प्रमाणपत्रों की प्रक्रिया को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा और स्पष्ट आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दायर विशेष अपीलों का निस्तारण करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि 15 अप्रैल 2026 से पूरे राज्य में केवल ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) के माध्यम से ही वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे। इसके बाद किसी भी स्थिति में मैनुअल या वैकल्पिक व्यवस्था से फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं हो सकेंगे।
खंडपीठ में जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संदीप शाह ने यह आदेश पारित किया। यह विवाद केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 62(1)(बी) में हुए संशोधन के बाद उत्पन्न हुआ, जिसके तहत परिवहन वाहनों की फिटनेस जांच के लिए एटीएस व्यवस्था को अनिवार्य किया गया है। राज्य सरकार ने एकलपीठ के आदेश को चुनौती देते हुए अपीलें दायर की थीं। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता बंसीलाल भाटी ने हाईकोर्ट को बताया गया कि एटीएस की स्थापना की प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है। अब तक 38 प्रारंभिक पंजीकरण प्रमाणपत्र (पीआरसी) जारी किए जा चुके हैं। कुल 168 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 84 आवेदन आवश्यक शर्तें पूरी नहीं करने के कारण खारिज कर दिए गए, जबकि 46 आवेदन अभी विचाराधीन हैं। सरकार ने भरोसा दिलाया कि योग्य आवेदनों को शीघ्र स्वीकृति दी जाएगी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एफआईजेए-2018 योजना के तहत जिन निजी फिटनेस केंद्रों के पास वैध लेटर ऑफ ऑथराइज़ेशन (एलओए) है, वे अपने जिले में एटीएस की स्थापना होने तक ही फिटनेस प्रमाणपत्र जारी कर सकेंगे। हालांकि एलओए की कोई नई अवधि बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, भले ही वाहन मालिकों को दूसरे जिले में जाकर फिटनेस करानी पड़े। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जिन आरटीओ और डीटीओ कार्यालयों के पास संशोधित नियमों के अनुरूप उपकरण उपलब्ध नहीं हैं, वे फिटनेस प्रमाणपत्र जारी नहीं करेंगे। साथ ही एटीएस स्थापना के लिए जिन आवेदनों को अब तक पीआरसी मिल चुका है, उन्हें 60 दिनों के भीतर निपटाने और अंतिम पंजीकरण प्रमाणपत्र 30 दिनों में जारी करने के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि 20 लाख रुपये की सुरक्षा जमा राशि की शर्त वैध रहेगी। इसके अलावा, 31 जुलाई 2025 से पहले प्राप्त सभी एटीएस आवेदनों को 31 जनवरी 2026 तक निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि यह पूरी व्यवस्था सड़क सुरक्षा के व्यापक हित में है और इसमें किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। आदेश के साथ सभी अपीलें और लंबित आवेदन निस्तारित कर दिए गए।
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