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हाईकोर्ट ने खिलेरी के तबादला पर रोक लगाई, सरकार से स्पष्टीकरण मांगा
RKRakesh Kumar Bhardwaj
Nov 07, 2025 15:15:59
Jodhpur, Rajasthan
जोधपुर- राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश फरजंद अली की एकलपीठ ने आरपीएस अधिकारी एवं डिप्टी एसपी भूराराम खिलेरी के तबादला आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए राज्य सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की कि जब अधिकारी को पहले ही “अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर” (एपीओ) में रखकर पुलिस मुख्यालय जयपुर में तैनात कर दिया गया था, तब उन्हें “भोपालगढ़, जोधपुर ग्रामीण” से स्थानांतरित दिखाना प्रशासनिक दृष्टि से उचित कैसे ठहराया जा सकता है। याचिकाकर्ता खिलेरी ने अपने अधिवक्ता सुरेन्द्रसिंह चौधरी के माध्यम से दायर याचिका में 1 नवम्बर 2025 के तबादला आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत उन्हें “भोपालगढ़” से “मेवाड़ भील कोर, बांसवाड़ा” स्थानांतरित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने यह दलील दी कि 21 अक्टूबर 2025 के आदेश द्वारा उन्हें एपीओ किया गया तथा 24 अक्टूबर को भोपालगढ़ से रिलीव कर पुलिस मुख्यालय जयपुर में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया था। उक्त आदेशों के विरुद्ध दायर पूर्व याचिका में हाईकोर्ट की समन्वय बेंच ने 29 अक्टूबर को दोनों आदेशों के संचालन पर रोक लगा दी थी। इस दौरान खिलेरी ने एडीजी (कार्मिक) कार्यालय जयपुर में 27 अक्टूबर को कार्यभार ग्रहण कर लिया था और तत्पश्चात पुष्कर मेले में पुलिस मुख्यालय के नियंत्रण में ड्यूटी दी गई थी। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि प्रतिवादी राज्य यह स्पष्ट करे कि जब अधिकारी को विधिवत रिलीव कर जयपुर मुख्यालय में कार्यरत माना गया है, तब 1 नवम्बर के ट्रांसफर आदेश में उनकी वर्तमान तैनाती भोपालगढ़ कैसे दर्शाई जा सकती है। इस पर हाईकोर्ट ने 1 नवम्बर 2025 के ट्रांसफर आदेश के प्रभाव पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 12 नवम्बर 2025 के लिए निर्धारित की गई है.
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