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नए आदेश से प्रिंसिपल-आधीक्षक का क्लीनिकल कार्य 25% तक सीमित; RMCTA का विरोध
ASAshutosh Sharma1
Nov 18, 2025 09:30:41
Jaipur, Rajasthan
चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल और अधीक्षक से जुड़े नए आदेश जारी होने के बाद एक तरफ राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन (RMCTA) ने इसका कड़ा विरोध दर्ज कराया है और आंदोलन की चेतावनी दी है, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस पर दो टूक अपनी मंशा सामने रख दी है। RMCTA से जुड़े डॉक्टर्स ने आदेशों को मनमाना, पक्षपातपूर्ण और भाई–भतीजावाद को बढ़ावा देने वाला बताते हुए तुरंत वापस लेने की मांग की है।
राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने यह साफ-साफ कहा है कि राजस्थान में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जितने भी प्रिंसिपल और अधीक्षक हैं क्या वो अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारी को पूरी तरह निभा पाते हैं क्या, वो अपनी जिम्मेदारी को वक्त दे पाते हैं? क्योंकि अस्पताल की ओपीडी में करीब 500 मरीज देखने के बाद और घर पर करीब डेढ़ सौ मरीज देखने के बाद ऐसा व्यक्ति हॉस्पिटल की प्रशासनिक जिम्मेदारी को कैसे संभालेगा यह अपने आप में बड़े सवाल है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ऐसे डॉक्टर अपना 90 फीसदी समय मरीज को देते हैं जिसके चलते प्रशासनिक जिम्मेदारी जो अस्पतालों में रहती है वह पूरी तरीके से प्रभावित रहती है। इसीलिए हम विचार कर रहे हैं कि प्रशासनिक पदों के लिए अलग से जिम्मेदारी तय की जाए।जब स्वास्थ्य मंत्री से यह पूछा गया कि क्या ऐसे पदों पर IAS और RAS को जिम्मेदारी दी जा सकती है तो उन्होंने कहा कि हम अभी आपसी चर्चा कर रहे हैं जल्द इस पर निर्णय लेंगे..
Naye आदेशों के अनुसार प्रिंसिपल और अधीक्षक अब निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे और किसी भी डॉक्टर को सीधे प्रिंसिपल के पद पर नियुक्ति नहीं मिलेगी। साथ ही प्रिंसिपल व अधीक्षक का क्लीनिकल कार्य केवल 25% तक सीमित कर दिया गया है और उन्हें यूनिट हेड या HOD की भूमिका से भी अलग किया गया है। इन पदों के लिए अनुभव और आयु सीमा से जुड़े कई नए प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिनका RMCTA ने विरोध किया है।
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