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जयपुर में सोसायटी पट्टों की रजिस्ट्री फिर से सामान्य, भ्रम खत्म
DGDeepak Goyal
Dec 05, 2025 14:47:13
Jaipur, Rajasthan
एंकर-सोसायटी पट्टों की रजिट्री अब पहले की तरह जारी रहेगी। दो दिनों तक चली उलझन और भ्रम के बाद डीआईजी स्टांप प्रथम देवेंद्र कुमार जैन ने स्पष्ट कहा कि रजिस्ट्री प्रक्रिया में कोई प्रतिबंध नहीं है, और सोसायटी के पट्टे भी पूर्ववत रजिस्टर्ड होंगे। इससे आमजन और प्रॉपर्टी संबंधी काम रुके लोगों को राहत मिली है। नए संशोधन संबंधी नोटिफिकेशन आने के बाद इसका अर्थ ही सही तरह समझ नहीं आ पाया। जयपुर में कई उप-पंजीयक कार्यालयों में दस्तावेज लेने तक बंद कर दिए गए। अफसर स्तर पर निर्देशों की स्थिति अस्पष्ट रही और अधिवक्ताओं ने विरोध में स्ट्राइक कर दी। नतीजा दो दिन तक पूरी प्रक्रिया ठप हो गई।
वीओ-1- सोसायटी पट्टों के बेचान की रजिस्ट्री को लेकर जो दो दिन पहले विवाद शुरू हुआ था वह दो दिन बाद थम गया। नोटिफिकेशन को सही से न समझने गलती ने इस पूरे विवाद को जन्म दे दिया। लेकिन अब अधिकारियों ने बैठक करके इस गफलत को दूर करते हुए स्पष्ट किया कि सोसायटी के पट्टों के बेचान की रजिस्ट्री पहले की तरह जारी रहेगी। इस ऐलान के साथ वकीलों ने स्ट्राइक खत्म कर दी हैं...डीआईजी स्टांप प्रथम देवेंद्र कुमार जैन ने स्पष्ट कहा कि रजिस्ट्री प्रक्रिया में कोई प्रतिबंध नहीं है और सोसायटी के पट्टे भी पूर्ववत रजिस्टर्ड होते रहेंगे।दरअसल 2 दिसंबर को वित्त विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया... जिसमें 17 मार्च 2025 को जारी गजट को लागू करने किया गया। इस गजट में धारा 22(क) में संशोधन करके अवैध और अनियमित हस्तांतरण से संबंधित दस्तावेजों की रजिस्ट्री करने से इंकार करने के अधिकार डिप्टी रजिस्ट्रार को दिए गए। धारा 22(क) के इस संशोधन को जयपुर में कुछ सब रजिस्ट्रार ने सही से नहीं समझे और उन्होंने तमाम उन दस्तावेजों को लेने से मना कर दिया, जो सोसायटी की बसाई अनियमित कॉलोनियों (जिनकी जमीन की 90ए नहीं हुई है) के भूखंडों के खरीद-बेचान से संबंधित थे। डिप्टी रजिस्ट्रारों की ओर से पंजीयन दस्तावेज लेने से इनकार करने के बाद वकीलों ने विरोध शुरू कर दिया और हड़ताल पर उतर गए।
वीओ-2-उधर दूसरी तरफ वकील भी इस नोटिफिकेशन को लेकर भ्रमित रहे और उन्होंने ये अधिकारियों के कहने पर ये मान लिया कि जो धारा 22(क) में संशोधन हुआ है उसके मुताबिक अब सोसायटी की बसाई अनियमित कॉलोनियों के जारी किए गए पट्टों के बेचान की रजिस्ट्री नहीं होगी। जबकि इस संशोधन में कही भी इसका न तो प्रावधान है और न लिखित में उल्लेख किया गया। उधर सब रजिस्ट्रार ने दस्तावेज लेना बंद कर दिया। वहीं विभाग लगातार इसकी व्याख्या में उलझा रहा। सवाल यह उठा कि जब संशोधन लागू हुआ ही स्पष्ट प्रारूप में था तो विभाग की लीगल टीम इसे समय पर क्यों नहीं समझ पाई......गैर-जरूरी भ्रम के चलते रजिस्ट्री के कामकाज पर ब्रेक लगा दिया गया......जहां पब्लिक लाइन में फाइल लेकर खड़ी रही, वहीं राजस्व को करोड़ों का नुकसान भी अनुमानित है.....देर से हुए स्पष्टिकरण में यही सामने आया कि जैसे रजिस्ट्री पहले होती थी, वैसे बिना बाधा जारी रहेगी। यानी न तो सोसायटी पट्टों पर रोक लगी थी और न ही सामान्य दस्तावेजों पर।
बहरहाल, अब सवाल जब रोक थी ही नहीं, तो रोक किसने लगाई.....कौन जिम्मेदार कि पब्लिक को दो दिन का परेशानी झेलनी पड़ी.........सरकारी तंत्र में कानूनी व्याख्या और जानकारी की जिम्मेदारी किसकी है.....पब्लिक अब राहत महसूस कर रही है, लेकिन विशेषज्ञ मान रहे हैं कि नोटिफिकेशन के गलत या आधे-अधूरे अर्थ निकालना, अधीनस्थ कार्यालयों में भ्रम फैलाना और बिना अधिकार दस्तावेज़ लेना बंद करना गंभीर प्रशासनिक खामी है। अब कार्य पहले की तरह हो रहे हैं, लेकिन यह दो दिन का व्यवधान दिखाता है एक संशोधन को समझने में सिस्टम को 48 घंटे और जनता को दो दिन का नुकसान लगा। राहत तो मिली है… लेकिन सिस्टम की नासमझ और राजस्व नुकसान पर जवाबदेही अभी बाकी है। दीपकगोयल जी मीडिया जयपुर
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