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डूंगरपुर में जानलेवा हमले: 6 दोषियों को 7-7 साल की सजा, 11-11 हजार जुर्माना
ASAkhilesh Sharma
Jan 28, 2026 08:32:23
Dungarpur, Rajasthan
हेडलाइन- जानलेवा हमले के मामले में 6 दोषियों को 7-7 साल की सजा, प्रत्येक पर 11-11 हजार रुपए का जुर्माना
एंकर इंट्रो- डूंगरपुर जिले की एडीजे कोर्ट ने बिछीवाडा थाना क्षेत्र के मोदर गाँव में एक युवक पर जानेलवा हमले के मामले में 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है | कोर्ट ने सभी 6 दोषियों को 7-7 साल की सजा सुनाई है वही प्रत्येक दोषी पर 11-11 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है | दोषियों ने आपसी रंजिश के चलते घर में घुसकर पीड़ित के साथ मारपीट की थी और चाकू से जानेलवा हमला किया था |
बॉडी- डूंगरपुर जिले के एडीजे कोर्ट के अपर लोक अभियोजनक उदय सिंह ने बताया कि मामला बिछीवाडा थाना क्षेत्र का है | 8 नवम्बर 2018 को मोदर गाँव निवासी जीवराज ताबियाड अपने घर पर अपनी पत्नी जमना और बच्चो के साथ घर पर ही था | इस दौरान गाँव का ही किशन और उसके साथी बाबू ताबियाड, अश्विनी ताबियाड, किरण ताबियाड, कावा ताबियाड और रूपा ताबियाड घर पर आये और जीवराज के साथ मारपीट शुरू कर दी | इस दौरान बाबु ताबियाड ने चाकू निकाला और जीवराज के पेट में घोप दिया | वही जानलेवा हमला करने के बाद सभी मौके से फरार हो गए | पीड़ित की पत्नी की ओर से एसपी को दिए गए परिवाद पर बिछीवाडा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था | इसी मामले में पुलिस ने अनुसन्धान पूर्ण करते हुए एडीजे कोर्ट में चालान पेश किया | इसी मामले में कोर्ट ने अंतिम सुनवाई करते हुए किशन, बाबु, अश्विनी, किरण, कावा और रूपा ताबियाड को 7-7 साल की सजा सुनाई और सभी पर 11-11 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है |
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