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कोर्ट ने आरोपी आलोक कुमार को सुनाई आजीवन कारावास की सजा!
Kaimur, Bihar
मुकुल जायसवाल
स्लग - गोली मारकर एक व्यक्ति की हुई हत्या मामले में आरोपी को कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास की सजा और लगाया अर्थदंड।
वियो - कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र के सकरी में विवेक कुमार को गोली मारकर आलोक कुमार द्वारा किए गए हत्या मामले में व्यवहार न्यायालय भभुआ के एडीजे तीन विनय प्रकाश तिवारी ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा और ₹50000 का लगाया अर्थदंड और आर्म्स एक्ट में सुनाया 10 साल की सजा और ₹10000 का लगाया जुर्माना, 18 जून 2021 को कुदरा थाना क्षेत्र के सकरी में हुई थी घटना। जहां 4 साल बाद कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाया है।
व्यवहार न्यायालय भभुआ के अपर लोक अभियोजक सतीश कुमार सिंह ने बताया व्यवहार न्यायालय के ADJ3 विनय प्रकाश तिवारी की अदालत से कुदरा थाना कांड संख्या 159/21 में घटना 18 जून 2021 को कुदरा थाना क्षेत्र के सकरी घटी थी। जिसमें राजेश कुमार सिंह के पुत्र विवेक कुमार उसके साथी आलोक और सुनिल और प्रिंस शादी समारोह में भभुआ गए हुए थे । शादी समारोह से 12:00 बजे रात्रि में सकरी लौट कर चले गए थे। आलोक ने विवेक और सुनील को अपने घर पर सोने के लिए बुलाया। विवेक आलोक के छत पर सो गया और सुनील भी सोया हुआ था। प्रिंस बिछौना लाने के लिए गया। इसी बीच आलोक अपने पिस्टल से विवेक कुमार के सीने में गोली मार दिया। वहां पर विवेक का मामा राजकमल भी सोए हुए थे। आलोक घटना के बाद भाग गया। विवेक को सुनील और प्रिंस कुदरा के सकरी अस्पताल ले गए। जहां से उनको सदर अस्पताल भभुआ लाया गया यहां से वाराणसी रेफर किया गया। जहां उनका इलाज के दौरान मौत हो गई थी। हत्या मामले में आजीवन कारावास और ₹50000 का अर्थदंड लगाया गया है। और आर्म्स एक्टमें 10 साल का सजा और ₹10000 का फाइन लगाया गया है। तीन लोगों को अभियुक्त बनाया गया था । लेकिन इसका मुख्य आरोपी आलोक कुमार ही था जिसका ट्रायल चला और 4 साल में फैसला आया ।
बाइट - सतीश कुमार सिंह - अपर लोक अभीयोजक व्यवहार न्यायालय भभुआ
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