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सीकर कोर्ट ने 53 अभियुक्तों को बरी किया, 10 साल बाद आया बड़ा फैसला!
Sikar, Rajasthan
सीकर
एडीजे कोर्ट संख्या 4 का अहम फैसला
कोर्ट ने कुल 53 अभियुक्तों को मामले में दोष मुक्त करार देते हुए किया बरी
53 को दोष मुक्त करार देते हुए किया बरी
सीकर के बहुचर्चित जाट बोर्डिंग लाठीचार्ज और पुलिस से झड़प मामले में आज 10 साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। इस मामले में कोर्ट ने पूर्व विधायक पेमाराम सहित सभी 53 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस मामले में सीकर में करीब 1 साल तक जबरदस्त आंदोलन हुआ था। पुलिस ने पूर्व विधायक पेमाराम माकपा के जिला सचिव किशन पारीक सहित विभिन्न छात्र नेताओं और युवा नेताओं को आरोपी बनाया था। पूरा मामला छात्र आंदोलन से जुड़ा हुआ था जिसमें लाठी चार्ज के बाद पुलिस जाट बोर्डिंग में घुस गई थी और यहां पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई थी। जानकारी के मुताबिक 21 दिसंबर 2015 को सीकर में छात्र संगठन एसएफआई का फीस बढ़ोतरी को लेकर आंदोलन चल रहा था। इसके साथ-साथ सीकर में संगठन का राष्ट्रीय सम्मेलन भी होना था। 20 दिसंबर को छात्र नेता सुभाष जाखड़ पर हमला हुआ था। इसी को लेकर कार्यकर्ताओं ने अगले दिन आक्रोश रैली निकाली थी और एसपी ऑफिस पर प्रदर्शन किया था प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं की आपस में झड़प हो गई थी जिसमें पुलिस कर्मियों को चोट लगी थी। इसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर जबरदस्त लाठी चार्ज किया था और जाट बोर्डिंग के अंदर घुसकर मारपीट की थी पूर्ण ग्राम इस दौरान कई पुलिसकर्मी झड़प में चोटिल हो गए थे और पुलिस ने 53 लोगों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ चालान पेश किया था आज कोर्ट ने सभी को बड़ी कर दिया है।
बाइट राजेंद्र हुड्डा, एडवोकेट
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