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Sheikhpura811105

शेखपुरा न्यायालय ने 9 दोषियों को सुनाई 7 साल की सजा!

Rohit Kumar
Jun 28, 2025 06:06:47
Sheikhpura, Bihar
शेखपुरा न्यायालय ने 2013 के मारपीट के मामले में सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों के नौ लोगों को 7- 7वर्ष की सजा के साथ 10 - 10 अर्थदंड की सजा सुनाई है।जिला न्यायालय के प्रधान जिला जज पवन कुमार पांडे की कोर्ट ने फैसला सुनाया है।इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए लोक अभियोजक उदय नारायण सिन्हा ने बताया कि सिरारी थाना अंतर्गत गुन्हेसा गांव में साग तोड़ने के विवाद में जमकर मारपीट की घटना हुई थी। जिसमें दोनों पक्षों से 9 लोगों को दोषी करार दिया है। जिसे आज जिला जज ने दोनों पक्षों से 7- 7वर्ष की सजा के 10- 10 हजार रुपया जुर्माना लगाया है।सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस द्वारा सभी आरोपी को जेल भेज दिया गया। वाईट - उदय नारायण सिन्हा - लोक अभियोजक शेखपुरा
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