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रोहतक सुसाइड केस: पत्नी और प्रेमी की जमानत याचिका खारिज!

RAJ TAKIYA
Jul 02, 2025 13:02:42
Rohtak, Haryana
रोहतक जिले के डोभ गांव के मगन उर्फ अजय सुहाग सुसाइड केस में पत्नी दिव्या और उसके कॉन्स्टेबल बॉयफ्रेंड दीपक की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस शैलेंद्र कुमार ने दोनों को फटकार लगाते हुए कहा कि आप हाईकोर्ट चले जाइये,आपको यहां जमानत नहीं एंकर रोहतक जिले गांव डोभ के रहने वाले पिछले महीने की 18 जून को अपने खेत के पेड़ से फंदा लगा जीवन लीला समाप्त कर की थी मरने से पहले मगन सुहाग ने अपनी पत्नी दिव्या और उसके प्रेमी दीपक पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। वहीं उसकी पत्नी और प्रेमी दीपक ने मृतक के मगन के फोन पर पैसे देने और मगन पर पिता का भी दबाव बनाया जा रहा था उन्होंने अपना एक अश्लील वीडियो भी मगन को भेजा था। इस मामले में रोहतक पुलिस ने मृतक की पत्नी दिव्या और उसके प्रेमी पर मामला दर्ज कर लिया था। दोनों की गिरफ्तारी के लिए रोहतक पुलिस महाराष्ट्र तक गई मगर पुलिस के हाथ खाली रहे। इसी बीच दोनों ने रोहतक कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए एक याचिका लगाई। आज इस याचिका पर रोहतक कोर्ट में सुनवाई हुई कोर्ट ने दोनों की अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया और हाईकोर्ट जाने को कहा कि हम इस केस में अग्रिम जमानत नहीं दे सकते है। पीड़ित पक्ष के वकील ने बताया कि मगन सुसाइड केस में आरोपी उसकी पत्नी दिव्या और उसका प्रेमी दीपक ने रोहतक कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई थी माननीय कोर्ट ने दोनों की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। इन पर भारतीय न्याय संहिता के धारा 108 के तहत केस दर्ज है सुसाइड के लिए जिम्मेवार होना। इन दोनों ने अपनी अग्रिम जमानत में भी यह लिखा है। उसकी उतनी दिव्या बार डांसर के रूप में होटलों में काम करती थी और निजी पार्टी में भी डांस का काम करती थी। कोई पांच सौ रुपए के लिए अपनी पत्नी को इतनी दूर नहीं भेज सकता है मृतक ने अपनी वीडियो में प्रताड़ित करने के साथ साथ डेढ़ लाख गेहूं बेच कर देने और दो लाख सोने का कड़ा बेच कर अपनी पत्नी को देने जिक्र उसकी खाते से हुआ है बाद में उसने अपने प्रेमी दीपक के खाते में ट्रांसफर किए। उधर पुलिस जांच अधिकारी संजय कुमार ने भी बताया कि आज दोनों की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज किया है उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगी हुई जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बाइट अशोक कादियान वकील पीड़ित पक्ष बाइट ASI संजय कुमार IO
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