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Panna488001

कलेक्टर पन्ना ने झरनों के पास सेल्फी पर लगाया दो महीने का प्रतिबंध!

PIYUSH SHUKLA
Jul 03, 2025 03:34:38
Panna, Madhya Pradesh
ZEEMPCG की खबर पर कलेक्टर पन्ना ने संज्ञान लिया , जलप्रपातों के पास सेल्फी लेना प्रतिबंधित , आदेश जारी वर्षाकाल में झरना एवं जल प्रपात के अत्यधिक समीप जाने एवं सेल्फी पर दो माह के लिए लगाया प्रतिबंध --------- एंकर -- और ZEEMPCG की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है । बृहस्पति कुंड के दर्शन हेतु आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर हमने मुद्दा उठाया था । इस बात को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर पन्ना सुरेश कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत धारा 163 का आदेश जारी कर बरसात के मौसम में पन्ना जिले के विभिन्न स्थानों पर झरना एवं जल प्रपात पर अत्यधिक समीप जाने एवं सेल्फी व फोटो लेने पर प्रतिबंध लगाया है। जिले के ऐतिहासिक बृहस्पति कुंड के साथ साथ किलकिला कुंड, कौवा सेहा, रानीपुरा सेहा, लखनपुर सेहा एवं कैमासन फाल , केन नदी पुल एवं पाण्डव फाल , पण्डवन, चांदा फाल (सिल्वर फाल) स्थल पर आगामी 2 माह तक प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावशील रहेगा। आदेश के उल्लघंन पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। वाइस ओवर -- उल्लेखनीय है कि वर्षाकाल में झरना एवं जल प्रपात स्थल पर बड़ी संख्या में लोग पर्यटन के लिए एकत्रित होते हैं। इससे अत्यधिक समीप जाने और सेल्फी लेने के प्रयास में गहरे पानी में गिरने का खतरा बना रहता है। कलेक्टर द्वारा आमजन की सुरक्षा की दृष्टि से तथा मानव जीवन की सुरक्षा, लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
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