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गाजीपुर में दोस्त की हत्या: उम्रकैद की सजा सुनाई गई!

ATALOK TRIPATHI
Jul 11, 2025 16:05:34
Gazipur, Dhaka Division
गाजीपुर। कोर्ट ने हत्यारोपी को दी उम्रकैद की सजा। एडीजे प्रथम की अदालत ने सुनाई सजा। वर्ष 2014 में भांवरकोल थाना क्षेत्र का मामला। आरोपी ने कुल्हाड़ी से मारकर की थी दोस्त की हत्या। एंकर-गाजीपुर के भांवरकोल थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा अपने दोस्त की हत्या के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह की अदालत ने आरोपी धनंजय उर्फ करिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। मामला 7 दिसंबर 2014 का है। शेरपुर कला गांव के कवींद्र नाथ राय ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि गांव के पप्पू चौधरी और धनंजय उर्फ करिया अच्छे दोस्त थे। दोनों साथ रहते और खाते-पीते थे। किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। इसी दौरान धनंजय ने कुल्हाड़ी से पप्पू चौधरी पर हमला कर उनकी हत्या कर दी। जब कवींद्र नाथ राय बचाने गए तो आरोपी ने उन पर भी हमला किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 302, 323 भादवि और 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों को पेश किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने धारा 302 में आजीवन कारावास और 25,000 रुपये जुर्माना, धारा 323 में एक वर्ष का कारावास, और धारा 4/25 आयुध अधिनियम में एक वर्ष का कारावास व 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। बाईट-नीरज श्रीवास्तव,शासकीय अधिवक्ता।
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