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आजीवन कारावास: हत्या के आरोपी को मिली कड़ी सजा!

BPBHUPESH PRATAP
Jul 11, 2025 07:01:33
Greater Noida, Uttar Pradesh
हत्या के मामले में अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा 50000 का लगाया जुर्माना ,2011 में की थी हत्या सूरजपुर जिला न्यायालय ने एक युवक की हत्या के मामले में आरोपी लोकेंद्र को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 50000 का जुर्माना भी लगाया है, अर्थदंड जमा न पर उसे आठ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। एडीजीसी धर्मेंद्र जयंत ने बताया कि 15 दिसंबर 2011 को दनकौर थाना क्षेत्र के राजपुर कला गांव में शहजाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात का आरोप लोकेंद्र और उसके साथियों पर लगा था ।पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि लोकेंद्र ने शहजाद की हत्या अवैध संबंधों का विरोध करने के चलते की थी। घटना के बाद पुलिस ने लोकेंद्र व उसके एक साथी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की गहन जांच के बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की। न्यायालय में इसकी सुनवाई चली, दोनों पक्षों के गवाह सबूत और जिरह के बाद अदालत में फैसला सुनाया और आरोपी लोकेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई ,साथ ही उसपर 50000 का जुर्माना भी लगाया गया। यह फैसला प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सोमप्रभा मिश्रा की अदालत ने सुनाया।
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