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Jodhpur342001

जोधपुर में एनएचएआई के पूर्व प्रबंधक को 4 साल की सजा!

RKRakesh Kumar Bhardwaj
Jul 14, 2025 17:00:26
Jodhpur, Rajasthan
जोधपुर आय से अधिक संपत्ति के गंभीर मामले में सीबीआई मामलात विशेष अदालत ने तत्कालीन प्रबंधक (तकनीकी), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) चित्तौड़गढ़ सुरेन्द्र कुमार सोनी को 04 साल की सजा के आदेश दिए है। इसके साथ ही कोर्ट ने अभियुक्त सोनी पर 41 लाख 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।विशिष्ट लोक अभियोजन अधिकारी भगवान सिंह भंवरिया ने बताया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जोधपुर द्वारा दिनांक 30.07.2013 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(ई) के तहत सुरेन्द्र कुमार सोनी, तत्कालीन प्रबंधक (तकनीकी), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण चित्तौड़गढ़, राजस्थान के विरुद्ध मामला दर्ज किया था। जांच पूरी होने के पर 18.12.2014 को सीबीआई मामलों की विशेष न्यायालय, जोधपुर के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। आरोप तय होने के बाद सोमवार को विशेष न्यायाधीश, सीबीआई मामले, जोधपुर ने सुरेन्द्र कुमार सोनी को उनकी ज्ञात आय से 65.01प्रतिशत अधिक संपत्ति रखने के लिए दोषी ठहराया। यह संपत्ति उनके एनएचएआई चित्तौड़गढ़, राजस्थान में प्रबंधक (तकनीकी) के रूप में कार्यकाल के दौरान अर्जित की गई थी। आरोपी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(ई) के तहत दोषी पाया गया। कोर्ट ने अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार सोनी को चार वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई और 41,65,000/- का जुर्माना भी लगाया। बाइट भगवानसिंह भंवरिया विशिष्ठ लोक अभियोजक सीबीआई
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