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बगहा में महिला शराब कारोबारी को मिली 5 साल की सजा, क्या है मामला?
Bagaha, Bihar
BIHAR DESK...
LOCATION- BAGAHA
REPORT- IMRAN AZIZ
FORMAT- AVB VISUAL BYTE PIC
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ANCHOR- बिहार में शराबबंदी कानून के तहत स्पेशल कोर्ट द्वारा एक और सख्त कार्यवाही हुआ है। जिसमें महिला शराब कारोबारी को 5 साल सश्रम कारावास समेत 1 लाख जुर्माना देने का फ़ैसला आया है।
दरअसल नेपाल औऱ उतर प्रदेश की सीमा पर स्थित बगहा पुलिस जिला में पहली बार किसी आरोपी महिला शराब कारोबारी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए बड़ी सजा सुनाई है । यह ऐतिहासिक फैसला विशेष न्यायाधीश मद्यनिषेध उत्पाद राजीव कुमार द्विवेदी द्वारा लिया गया। मामला बगहा थाना क्षेत्र अंतर्गत जीतपुर मटियरिया गाँव निवासी मोहनती देवी (35) पति – अशोक उरांव से जुड़ा है। जिसपर वर्ष 2022 में टाउन थाना कांड संख्या 156/22 के तहत महिला के विरुद्ध मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30(a) और 30(c) में मुकदमा दर्ज हुआ था ।
उत्पाद पुलिस द्वारा की गई छापेमारी में आरोपी महिला के पास से 32 लीटर चुलाई देशी शराब, 80 किलो अर्द्धनिर्मित शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए थे। मामले की सुनवाई ट्रायल नंबर 4142/22 के तहत विशेष न्यायालय बगहा में हुई। जिसकी जानकारी SPP अनवर हुसैन अंसारी नें दिया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोषी महिला को बगहा जेल भेज दिया गया।
बता दें कि बगहा ADJ 2 विशेष न्यायाधीश राजीव कुमार द्विवेदी के न्यायालय ने शनिवार को मोहनती देवी को दोषी करार देते हुए 5 साल सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में अतिरिक्त 6 महीने की सजा भुगतनी होगी।
इस महत्वपूर्ण मामले में विशेष लोक अभियोजक अनवर हुसैन अंसारी ने अदालत में पैरवी करते हुए सरकार का पक्ष रखा औऱ दलिले दीं । उन्होंने बताया कि यह फैसला बगहा पुलिस जिला के लिए मिसाल बनेगा और शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ा संदेश है । क्योंकि बगहा पुलिस जिला में पहली बार किसी आरोपी महिला को सजा मिलने से पुलिस और उत्पाद विभाग को एक मजबूत कानूनी आधार मिला है, जिससे भविष्य में शराबबंदी कानून को और सख्ती से लागू करने में मदद मिलेगी। इस कार्रवाई को शराबबंदी कानून के तहत अब तक की बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है।
बाइट - अनवर हुसैन अंसारी, SPP उत्पाद न्यायालय बगहा
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