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Bilaspur495001

बिलासपुर में हाई कोर्ट ने युवती की शादी को दी मंजूरी, पिता की याचिका खारिज!

SHAILENDAR SINGH THAKUR
Jul 04, 2025 07:36:43
Bilaspur, Chhattisgarh
बिलासपुर के भारतीय नगर में रहने वाले व्यक्ति ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, इसमें अपनी 25 वर्षीय बेटी के गुमशुदा होने का हवाला देते हुए पुलिस को निर्देश देने की मांग की थी कि उसकी बेटी को दो लोगों के कब्जे से मुक्त कराकर कोर्ट में पेश करें। याचिका में बताया कि उसकी बेटी 18 मई 2025 को एक मॉल में फिल्म देखने के लिए घर से निकली थी, लेकिन फिर नहीं लौटी। जब 24 घंटे बीत गए और कोई जानकारी नहीं मिली, तो थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि युवती की उम्र करीब 25 वर्ष है। उसे 24 मई को एसडीएम के सामने पेश किया गया था। वहां उसका बयान दर्ज किया गया, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से बताया कि उसने अपनी मर्जी से मोहम्मद अजहर से शादी कर ली है और वह उसके साथ खुशी से रह रही है। विवाह प्रमाण पत्र भी हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों और दस्तावेजों को देखने के बाद कहा कि चूँकि युवती बालिग है और उसने अपनी मर्जी से विवाह किया है। ऐसे में उसे जबरन कोर्ट में प्रस्तुत करने का कोई आधार नहीं बनता। कोर्ट ने यह भी कहा कि युवती ने खुद बयान में यह स्वीकार किया है कि वह किसी भी प्रकार की जबरदस्ती की स्थिति में नहीं है। वह अपने पति के साथ रहना चाहती है। इस आधार पर याचि का खारिज कर दी है।
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