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West Champaran845101

बगहा में आर्मी जवान को पत्नी हत्या में उम्र कैद, जानें पूरा मामला!

IAImran Ajij
Jul 11, 2025 09:32:37
Bagaha, Bihar
BIHAR DESK... LOCATION- BAGAHA REPORT- IMRAN AZIZ FORMAT- AVBB VISUAL BYTE PIC 1107ZBJ_BAGA_SENTENCE_R ANCHOR- बड़ी ख़बर बगहा से आ रहीं है जहाँ पत्नी की हत्या मामले में आर्मी जवान को उम्र कैद की सजा समेत एक लाख जुर्माना देने का ADJ 4 मानवेन्द्र मिश्र की अदालत ने अहम फ़ैसला सुनाया है। दरअसल 28 जून 2024 को 20 वर्षीय निकहत प्रवीन का शव घर के भीतर फंदे से लटका हुआ मिला था। जिसके बाद मृतका के पिता हफिजुल्लाह अंसारी ने अपने दामाद इस्माइल अंसारी और उसके परिजनों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और उसकी हत्या कर आत्महत्या का रूप देने को लेकर वाल्मीकिनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया जा रहा है की घटना के महज एक वर्ष बाद हीं स्पीडी ट्रायल कराकर आरोपी पति इस्माइल अंसारी को दोषी करार दिया गया है। इसकी जानकारी देते हुए अभियोजन पदाधिकारी जीतेन्द्र भारती ने बताया की बगहा ADJ 4 मानवेन्द्र मिश्र की अदालत ने 16 गवाहों का बयान और दलील सुनने के बाद आर्मी जवान को आजीवन कारावास समेत 1 लाख आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। साथ हीं मृतका के दो वर्षीय मासूम को 18 वर्ष की उम्र तक समाज कल्याण विभाग से 4 हजार रुपया प्रति माह भरण पोषण की सहायता राशि देने का भी आदेश दिया है। लिहाजा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोषी पति आर्मी जवान इस्माइल अंसारी जो इंडियन आर्मी में फोर मेन के पद पर कार्यरत था सज़ा का ऐलान होते उसे बगहा जेल भेज दिया गया. बता दें कि सीआरपीएफ के जम्मू कश्मीर में तैनात इस्माइल अंसारी छुट्टियों में अपने घर वाल्मीकिनगर के लक्ष्मीपुर रमपुरवा गांव आया था। इसी दौरान पत्नी की बेरहमी से पीटकर हत्या कर दी थी । पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मृतका के सीने की 7 हड्डियां टूट गईं थीं। इसके बाद उसके गले में फंदा डालकर लटकाया गया था। बगहा कोर्ट के APP जीतेन्द्र भारती ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि दहेज में मोटरसाइकिल की मांग को लेकर उसका पति और ससुराल वाले हमेशा मृतका को प्रताड़ित करते थे। 28 जून 2024 को सजायाफ्ता पति ने पत्नी की निर्ममता से हत्या कर दी थी लिहाजा कोर्ट ने माना है की जो आर्मी का जवान अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं कर सका वह देश की क्या रक्षा करेगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आधार मानते हुए गवाहों की गवाही औऱ सबूतों के आधार पर कोर्ट का यह फ़ैसला समाज में घरेलू हिंसा औऱ दहेज़ हत्या करने वालों को सबक के साथ नजीर साबित होगा । बाइट- जितेंद्र भारती, अभियोजन पदाधिकारी बगहा
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