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West Champaran845101

बगहा में 23 साल बाद किसान हत्याकांड में दोषियों को मिली सजा!

Imran Ajij
Jul 02, 2025 18:31:05
Bagaha, Bihar
BIHAR DESK... LOCATION- BAGAHA REPORT- IMRAN AZIZ FORMAT- AVO VISUAL PIC 0207ZBJ_BAGA_SENTENCE_R ANCHOR- बड़ी ख़बर बगहा से आ रही है जहाँ सेशन ट्रायल कोर्ट ने चर्चित किसान शिवनाथ यादव हत्याकांड में 23 वर्षों के बाद बुधवार को आधा दर्जन दोषियों को सज़ा का ऐलान किया है। दरअसल बगहा ADJ 4 मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के मामले में एक आरोपी को दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है । इसके अतिरिक्त पचास हजार का अर्थदंड कि सज़ा सुनाया गया है । जबकि पांच अन्य दोषियों को आईपीसी कि धारा 324 में तीन - तीन साल का सश्रम कारावास और दस - दस हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई है । सबसे बड़ी बात है कि अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सभी दोषियों को भुगतनी होगी । बताया जा रहा है कि पटखौली थाना क्षेत्र के नरईपुर में हुईं विवाद के बाद पीट-पीट क़र हत्या के मामले में कोर्ट ने अभियोजन पदाधिकारी मनु राव औऱ बचाव पक्ष की दलीलों के साथ विभिन्न साक्ष्यों औऱ गवाहों के बयान को दर्ज़ करते हुए कांड के आरोपित सिंहासन यादव को आईपीसी कि धारा 304(ii) के तहत गैर इरादतन हत्या के लिए दोषी करार दिया है जिसे 10 साल की सजा जबकि अन्य अभियुक्त संजय यादव, ठाकुर यादव, नरेश यादव, उमेश यादव औऱ प्रवेश यादव को भारतीय दंड संहिता 324 के तहत 3 - 3 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट से सजा मिलने के साथ ही पुलिस ने अभियुक्तों को बगहा जेल भेज दिया है । बता दें कि बगहा ADJ 4 की अदालत ने 23 साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए यह अहम फ़ैसला सुनाया है। इन सभी छह आरोपियों के पूर्व में जेल में बिताए गए पहले के दिनों को भी इस सजा में जोड़ा जाएगा जिसे घटाकर बाक़ी सज़ा काटनी होंगी । इसकी जानकारी प्रभारी लोक अभियोजन पदाधिकारी प्रभु प्रसाद ने दी है ।
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