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ब्यावर में 10 साल की सजा: दुष्कर्म मामले में आरोपी को मिली कड़ी सजा

Dilip Chouhan
Jul 05, 2025 13:36:43
Ajmer, Rajasthan
BEAWAR ASSEMBLY DILIP CHOUHAN 9252160080 ब्यावर। अतिरिक्त मुखय न्यायाधीश संखया तीन विजय प्रकाश सोनी ने शनिवार को जवाजा थाने के एक चार वर्ष पुराने दुष्कर्म प्रकरण का फैसला सुनाते हुए आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा 65 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडि़त किया है। अर्थदंड नहीं चुकाने की सूरत में आरोपी को अदम अदायगी के रूप में एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अपर लोक अभियोजक ईश्वरचंद सौलंकी ने बताया कि जवाजा थाना क्षेत्र निवासी पीडि़ता ने 8 अगस्त 2021 को जवाजा थाने में एक शिकायत दर्ज कर बताया कि देवखेडा निवासी नरपतसिंह उर्फ कालू पुत्र जोधसिंह ने उसके पति की गैर मौजूदगी में दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीडि़ता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफतार कर बाद जांच आरोपी को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में करीब चार साल तक चले प्रकरण में अभियोजक की और से कुल 16 गवाह तथा 44 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। न्यायाधीश ने अभियोजक पक्ष के सबूतों तथा गवाहों के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी को धारा 384 में तीन साल का कठोर कारावास तथा पांच हजार रूपए के अर्थदंड, धारा 376 में 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 30 हजार रुपए की अर्थदंड तथा धारा 376 (2) एएम में दस वर्ष के कठोर कारावास तथा 30 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी को 65 हजार रुपए का अर्थदंड नहीं भुगतने के अभाव में एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मालूम हो कि आरोपी वर्तमान में न्यायालय से जमानत पर चल रहा था, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेकर सैंदरिया स्थित उपकारागृह भिजवाया।  BITE_ईश्वरचंद सौलंकी अपर लोक अभियोजक
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