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Sheopur - सौतेले पिता को मिली उम्रकैद, 12 साल की बेटी से दुष्कर्म का मामला

Dheeraj Kumar Balothiya
May 01, 2025 08:26:23
Chakbamoolya, Madhya Pradesh

12 साल 10 महीने की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्योपुर बबीता होरा शर्मा की अदालत ने जीवन की अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुना दी है। न्यायालय ने आरोपी पर 60 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। दो साल पुराना रिश्तो को शर्मसार करने वाला यह सनसनीखेज मामला बडौदा थाना क्षेत्र का है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी में विशेष लोक अभियोजक पॉस्को रिचा शर्मा ने की ।

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