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सिहाड़ा गांव में वक्फ संपत्ति के दावा पर भोपाल ट्रिब्यूनल में सुनवाई
PSPramod Sinha
Nov 09, 2025 14:25:37
Khandwa, Madhya Pradesh
खंडवा के सिहाड़ा गांव में इन दिनों एक नई कानूनी हलचल मची है। गांव की जमीन को वक्फ संपत्ति बताने को लेकर मामला भोपाल तक पहुंच गया है। इस मामले में वक्फ ट्रिब्यूनल भोपाल ने 10 नवंबर को कलेक्टर और सरपंच - सचिव को बुलाया है। इधर, गांव की कमेटी का कहना है कि हमारा दावा सिर्फ हमारी संपत्ति के लिए है जिसमें एक दरगाह, दो इमामबाड़े और कब्रस्तान शामिल है, हमने पूरे गांव पर दावा नहीं किया है। करीब दस हजार की आबादी वाले सिहाड़ा गांव के लोगों की निगाहें अब वक्फ ट्रिब्यूनल भोपाल की और हैं। ट्रिब्यूनल ने कलेक्टर, सरपंच और सचिव को 10 नवंबर को सुनवाई के लिए तलब किया है। दरअसल, ग्राम पंचायत ने कुछ समय पहले स्थानीय दरगाह के पास की फेंसिंग और अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया था। इसके जवाब में पीर मौजा सिहाड़ा कमेटी ने सीधे भोपाल वक्फ बोर्ड में शिकायत दर्ज करा दी। गांव के सरपंच प्रतिनिधि हेमंत सिंह चौहान ने कहा कि हमारे पास जो दस्तावेज हैं, उसके अनुसार गांव की 14.0500 हेक्टेयर जमीन को वक्फ संपत्ति बता दिया गया है। जबकि, पूरा गांव उसी खसरा नंबर में आता है। ग्राम पंचायत ने दरगाह के आसपास अतिक्रमण हटाने के लिए नियमों के तहत नोटिस दिया था। ग्रामीणों ने कहा कि हम बरसों से रहते आ रहे हैं यह वफ्फ कहां से आ गया। हम ट्रिब्यूनल में जवाब देंगे। वक्फ कमेटी का कहना है कि उन्होंने सिर्फ अपनी दरगाह वाली जमीन पर हक जताया है, पूरा गांव वफ्फ का नहीं बताया गया है। अब मामला भोपाल वक्फ ट्रिब्यूनल में है जहां 10 नवंबर को इस पूरे विवाद पर सुनवाई होगी। गांव के लोग भी अब इस पर फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इधर मामले को वक्त ट्रिब्यूनल भोपाल ले जाने वाले स्थानीय कमेटी के लोगों का कहना है कि हमने सिर्फ बाबा की दरगाह ,कब्रस्तान और इमामबाड़े का जिक्र किया है पूरे गांव को वफ्फ की संपत्ति नहीं बताया है और ना ही कोई दावा किया है। इधर अनुविभागीय ऑफिस में कोई हलचल नहीं है। एसडीएम खंडवा ऋषि सिंघई से इस बारे में जानकारी चाही गई तो उन्होंने कहा कि ना तो हमारे पास ग्राम पंचायत की ओर से और नहीं वफ्फ की ओर से कोई जानकारी दी गई।
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