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हाई कोर्ट में ई अटेंडेंस पर याचिका: 73% शिक्षक ऐप से उपस्थिति दर्ज कर रहे
KBKuldeep Babele
Oct 24, 2025 10:19:24
Jabalpur, Vehicle Fac. Jabalpur, Madhya Pradesh
टीचरों की स्कूलों में उपस्थिति को लेकर सरकार ने ई अटेंडेंस अनिवार्य कर दी है, इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने ''हमारे शिक्षक ऐप'' को जनरेट किया है, इसके माध्यम से ही अटेंडेंस लगाने की बाध्यता की गई है। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में रहने वाले कई शिक्षकों ने हमारे शिक्षक ऐप को लेकर समस्या जाहिर करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए परेशानी बताई है। मामले पर गुरुवार को हुई सुनवाई में सरकार की ओर से बताया गया की 73 फ़ीसदी टीचर हमारे शिक्षक ऐप का उपयोग कर रहे हैं। अगली सुनवाई अब 30 अक्टूबर को होगी।
याचिकाकर्ता शिक्षक जबलपुर निवासी मुकेश सिंह बरकड़े सहित प्रदेश के अलग-अलग जिलों में रहने वाले 27 शिक्षकों ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए ई अटेंडेंस को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि स्कूल शिक्षा विभाग के हमारे शिक्षक ऐप से अटेंडेंस लगाने को लेकर कई तरह की परेशानी आ रही है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अंशुमान सिंह ने कोर्ट को बताया कि कई टीचरों के पास अच्छा स्मार्टफोन नहीं है, प्रतिमाह डाटा पैक खरीदना, प्रतिदिन मोबाइल की बैटरी चार्ज रखना, स्कूल में नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं होने की भी समस्या है। एप में सर्वर और चेहरा मिलान की भी परेशानी आ रही है।
हाईकोर्ट को यह भी बताया गया कि जो टीचर हमारे शिक्षक ऐप से अटेंडेंस लगाने में सफल नहीं हो रहे हैं, उन्हें परेशानी आ रही है, इसको लेकर स्कूल शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी टीचरों का वेतन बंद करने की धमकी देकर अटेंडेंस का उपयोग करने बाध्य किया जा रहा है। मांग की गई है कि या तो बायोमेट्रिक मशीन या फिर पूर्व की भांति कर्मचारी रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज कराई जाए।
जस्टिस एमएस भट्टी की एकल पीठ कोर्ट में सभी याचिका कर्ताओं को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह बताने कहा है कि क्या उन्होंने हमारे शिक्षक एप के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करने का कोई प्रयास किया है, यदि हां तो क्या नेटवर्क कनेक्टिविटी की अनुपलब्धता के कारण वह ऐसा करने में असमर्थ रहे थे। कोर्ट ने सरकार से भी हलफनामे पर जवाब आप पेश करने के निर्देश दिए हैं।
शासन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि प्रदेश में 73 प्रतिशत शिक्षक हमारे शिक्षक अप के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। कोर्ट ने संबंध में दस्तावेजों सहित रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश सरकार को दिए हैं।कोर्ट ने सरकार से यह भी कहा है कि उन स्कूलों के आंकड़े भी पेश किए जाएं जहां याचिकाकर्ता वर्तमान में तैनात है, और उन स्कूलों के अन्य कर्मचारियों द्वारा ई उपस्थिति दर्ज कराई जा रही है।
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