MP में हत्याकांड के प्रयास में दोषी को 7 साल कारावास की सजा
सोहागपुर के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार चौबे की अदालत ने हत्याकांड के प्रयास के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। आरोपी युवक को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत दोषी पाया गया। उसे 7 साल का कठोर कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। घटना 21 दिसंबर 2021 की है, जब रामगोपाल ठाकुर गाय चराकर लौट रहे थे। राजेश ठाकुर के खेत के पास आरोपी ने धारदार हथियार से उनके सिर पर वार किया, जिससे पांच जगह चोट आई। पीड़ित ने बाद में परिजनों के साथ पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।
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