Back
डिंडौरी में बैगा गर्भवती महिलाओं के पोषण आहार घोटाले में 17.40 लाख गबन, अधिकारी मुकदमे में
SMSandeep Mishra
Nov 01, 2025 04:30:37
Dindori, Madhya Pradesh
मध्यप्रदेश के आदिवासी बहुल डिंडौरी जिले में विशेष संरक्षित पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय की गर्भवती महिलाओं के पोषण आहार में लाखों के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी सहित सात परियोजना अधिकारियों पर न्यायालय ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
17.40 लाख की राशि में गड़बड़ी, लाभार्थियों तक नहीं पहुंचा पोषण आहार
वर्ष 2013 में बैगा विकास अभिकरण द्वारा संरक्षण सह विकास योजना के अंतर्गत बैगा जनजाति की गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण, दवा एवं पोषण आहार वितरण के लिए ₹17 लाख 40 हजार की राशि स्वीकृत की गई थी। यह राशि 29 बैगा ग्रामों के लिए बैंकर्स चेक क्रमांक 51083 दिनांक 14 मार्च 2013 से जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग डिंडौरी को दी गई थी।
शिकायत के अनुसार, अधिकारियों ने बिना कार्ययोजना तैयार किए राशि को अपने विवेक से अन्य मदों में खर्च कर दिया। योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं तक न तो पोषण आहार पहुंचा और न ही स्वास्थ्य परीक्षण कराए गए।
चेतराम राजपूत की शिकायत पर मामला न्यायालय पहुंचा
मामले में चेतराम राजपूत ने भ्रष्टाचार और राशि गबन को लेकर शासन-प्रशासन से लेकर उच्च अधिकारियों तक शिकायत की थी। लेकिन कार्रवाई न होने पर उन्होंने जुलाई 2018 में न्यायालय में परिवाद दायर किया। परिवाद में अधिवक्ता गंभीरदास महंत के माध्यम से यह आरोप लगाया गया कि अधिकारियों ने राज्य शासन की योजनाओं का धन अपने निजी हित में दुरुपयोग किया है, जो भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120-B, 403, 406, 408, 409, 420, 464, 467, 468, 471, 34 के तहत दंडनीय अपराध है।
अपर कलेक्टर कार्यालय द्वारा की गई जांच में पाया गया कि उपयोग की गए राशि का व्यय नियमों के अनुसार नहीं हुआ और परियोजना अधिकारियों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र बिना वास्तविक कार्य पूर्ण किए जारी कर दिए गए।
न्यायालय का आदेश — धारा 420/34 भादवि में संज्ञान लिया गया
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती कमला उईके ने प्रस्तुत दस्तावेजों और प्रारंभिक साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए अभियुक्तगणों के विरुद्ध धारा 420/34 भादवि (धोखाधड़ी एवं समान आशय) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करने का आदेश दिया है。
अभियुक्त अधिकारी
श्रीमती कल्पना तिवारी, कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग
श्रीमती उदयवती तेकाम, परियोजना अधिकारी शहपुरा
गिरीश बिल्लौरे, परियोजना अधिकारी डिंडौरी
मनमोहन कुशराम, परियोजना अधिकारी बजाग
श्रीमती नीतू तिलगाम, परियोजना अधिकारी करंजिया
श्रीमती खिल्ली नेति, परियोजना अधिकारी समनापुर
त्रिलोक सिंह भवेदी, परियोजना अधिकारी अमरपुर
न्यायालय ने अभियुक्तों की उपस्थिति के लिए 29 दिसंबर 2025 की तिथि निर्धारित करते हुए सूचना पत्र जारी किया है।
0
Report
हमें फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब्ड करें ताकि आप ताजा खबरें और लाइव अपडेट्स प्राप्त कर सकें| और यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो https://pinewz.com/hindi से जुड़े और पाए अपने इलाके की हर छोटी सी छोटी खबर|
Advertisement
RRRAJA REHBER JAMAL
FollowNov 01, 2025 07:16:420
Report
VAVishnupriya Arora
FollowNov 01, 2025 07:16:360
Report
DRDivya Rani
FollowNov 01, 2025 07:16:240
Report
NZNaveen Zee
FollowNov 01, 2025 07:16:100
Report
MSManish Sharma
FollowNov 01, 2025 07:16:020
Report
RSRahul shukla
FollowNov 01, 2025 07:15:510
Report
ASAVNISH SINGH
FollowNov 01, 2025 07:15:380
Report
0
Report
ASAshok Singh Shekhawat
FollowNov 01, 2025 07:15:270
Report
AMAsheesh Maheshwari
FollowNov 01, 2025 07:15:160
Report
KCKULDEEP CHAUHAN
FollowNov 01, 2025 07:15:090
Report
0
Report
0
Report
Gonda, Uttar Pradesh:तहसील सदर गोंडा में जनसमस्याओं की जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक तथा मुख्य विकास अधिकारी सुनवाई कर आवश्यक निर्देश दे रहे है।
0
Report
PKPrashant Kumar
FollowNov 01, 2025 07:05:250
Report