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Mandi - बिना अनुमति के वेल्डिंग पर जुर्माना

Manish Kumar
Apr 15, 2025 19:07:51
Lad Bharol, Himachal Pradesh

विद्युत उप-मंडल के उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि घरों में वेल्डिंग, पॉलिशिंग, या प्लेनर मशीन जैसे उपकरणों का उपयोग करने से पहले बिजली बोर्ड की अनुमति अनिवार्य है। अनुमति लेने पर प्रतिदिन ₹200 का शुल्क देना होगा और इन उपकरणों का उपयोग केवल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही किया जा सकेगा। बिना अनुमति के इन उपकरणों का उपयोग करते पाए जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। सहायक अभियंता मुकेश कुमार ने उपभोक्ताओं से काम करवाने से पूर्व अनुमति लेने का आग्रह किया है।

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