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राजस्थान हाईकोर्ट ने MSP निविदा प्रक्रिया पर रोक लगाई, टकराव का आरोप
RKRakesh Kumar Bhardwaj
Mar 18, 2026 18:46:15
Jodhpur, Rajasthan
जोधपुर—राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस कुलदीप माथुर की एकलपीठ ने कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर परिवहन एवं हैंडलिंग से जुड़ी निविदा प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने दो रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए संबंधित निविदा के तहत कार्यादेश (वर्क ऑर्डर) जारी करने पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता विजय लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी के प्रोप्राइटर किशन लाल ने निविदा प्रक्रिया को चुनौती देते हुए आरोप लगाया कि चयन प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं रही। उन्होंने बताया कि जिस क्रय-विक्रय सहकारी समिति ने निविदा में भाग लिया, उसी का सदस्य सचिव क्रय समिति में शामिल था, जिससे हितों का टकराव स्पष्ट होता है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हर्षित भुरानी ने दलील दी कि यह पूरी प्रक्रिया राजस्थान पारदर्शिता सार्वजनिक खरीद अधिनियम, 2012 और संबंधित नियमों का उल्लंघन करते हुए संचालित की गई। उन्होंने कहा कि जिस संस्था का प्रतिनिधि चयन समिति में था, उसी की तकनीकी बोली को स्वीकार करना नियमों के विपरीत है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने नोटिस जारी कर संबंधित पक्षों से जवाब तलब किया है और अगली सुनवाई तक वर्क ऑर्डर जारी करने पर रोक बरकरार रखी है।
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