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कोंडागांव के ग्राम सभा ने जंगल काट डाला: 10 हेक्टेयर में 2500 पेड़ काटे
CJCHAMPESH JOSHI
Jan 03, 2026 07:53:13
Kondagaon, Chhattisgarh
मामला कोंडागांव जिले के माकड़ी परिक्षेत्र के हाड़ीगांव पंचायत का है जहां पंचायत के पंच सरपंच ने एक ऐसा प्रस्ताव बना डाला जो जंगल के विनाश का कारण बन गया
हाड़ीगांव पंचायत ने पर कहर बनकर सारे नियम कायदो को ताक मे रख प्रस्ताव बना काट डाले हरे भरे 2500 से ज़्यदा वृक्ष इघन के लिए घरो मे लकड़ी लाने बना डाला पंचायत ने प्रस्ताव और 10 हेक्टेयर मे काट डाले हजारों हरे भरे वृक्ष
क्या था प्रस्ताव मे......ग्राम वन प्रबंधन समिति द्वारा ग्रामसभा के समस्त ग्रामवासियों द्वारा जंगल से ठुठ एवं पोलार्ड साफ सफाई कर घेरलू उपयोग के लिए इघन के लिए लकड़ी लायेंगे। ग्राम सभा में निर्णय लिया वन संरक्षण समिति एवं ग्राम वासियोंके सहयोग से चराई पर प्रतिबन्ध लगायेंगे जंगल संरक्षण का निर्णय लिया गया। प्रस्ताव मे सरपंच उप सरपंच secretary एवं ग्राम सभा की अध्यक्ष के हस्ताक्षर कर अपनी मुहर लगा दी
फिर क्या था गांव के हर एक सदस्य हाथों मे कुल्हाड़ी लेकर हरे भरे पेड़ो पर टूट पड़े और ये सिलसिला सप्ताह भर चलता रहा और वन अमले को भनक तक नहीं लगी
हाड़ी गांव में पंचायत और ग्रामीणों के प्रस्ताव के आधार पर लगभग 10 हेक्टेयर वन भूमि में 2500 से अधिक साल एवं मिश्रित प्रजाति के हरे-भरे वृक्षों की कटाई कर दी गई।
बताया जा रहा है कि लगभग ढाई सौ ग्रामीण तीन सप्ताह भर लगातार जंगल काटते रहे आज जहां कभी घना जंगल था, वहां सिर्फ ठूंठ और खुला मैदान नजर आ रहा है।
क्या कहता है एफ आर ए क़ानून
जहाँ एक ओर सरकार द्वारा विभिन्न कानूनों के माध्यम से वन प्रबंधन एवं संरक्षण में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है, वहीं दूसरी ओर ग्रामवासियों द्वारा ग्राम सभा में अवैध प्रस्ताव पारित कर वनों की अवैध कटाई किया जाना एक गंभीर एवं चिंतनीय विषय है।
इन कानूनों का उद्देश्य ग्रामीण समुदायों को वनों के संरक्षण, संवर्धन एवं सतत उपयोग में सहभागी बनाना है, न कि वन संसाधनों के अनियंत्रित दोहन को प्रोत्साहित करना। बिना विभागीय अनुमति के की गई वृक्ष कटाई न केवल प्रचलित वन एवं पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन है, बल्कि इससे पर्यावरण संतुलन, जैव विविधता तथा भविष्य की पीढ़ियों के हितों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
वन संरक्षण और ग्रामीण सहभागिता एक-दूसरे के पूरक हैं। अतः सभी ग्राम सभाओं एवं नागरिकों से यह अपेक्षित है कि वे किसी भी वन-संबंधी निर्णय अथवा गतिविधि को वन विभाग के समन्वय एवं वैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही संपादित करें, ताकि वनों का संरक्षण सुनिश्चित हो सके तथा ग्रामीणों के वैध अधिकार भी सुरक्षित रह सकें।
वाक थ्रू
बाइट-वनमण्डलाधिकारी चुणामनी सिँह
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