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बगहा में डब्लू राम हत्याकांड: चुन्नू डोम को आजीवन कारावास
IAImran Ajij
Nov 28, 2025 12:19:36
Bagaha, Bihar
बगहा ADJ 4 मानवेंद्र मिश्र की अदालत नें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उम्र कैद के अलावा 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। दरअसल यह फैसला बगहा की अदालत ने सुनाया है। अंतिम बहस के दौरान बचाव पक्ष ने दावा किया है कि घटना के समय आरोपी दिल्ली में मजदूरी कर रहा था और उसका इस हत्या से कोई संबंध नहीं है। बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया है कि कांड की सूचक मुमताज देवी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उनका कहना था कि मृतक की मौत गोली लगने से नहीं, बल्कि ट्रैक्टर से कुचलने के कारण हुई। साथ ही बताया गया है कि मुख्य अभियुक्त पहले ही रिहा हो चुका है, इसलिए उसे झूठा फँसाया गया है। हालांकि अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी APP जितेंद्र भारती ने बताया कि तत्कालीन एसडीपीओ और मामले के अनुसंधानकर्ता अतनु दत्ता, बगहा अनुमंडलीय अस्पताल के वर्तमान प्रभारी उपाधीक्षक डॉ. ए.के. तिवारी और कांड की सूचक मुमताज देवी सहित कई साक्ष्यों ने घटना की पुष्टि की है। बयान दर्ज करते समय मुमताज देवी कोर्ट में भावुक हो गईं थीं। उन्होंने कहा है कि घटना के वक्त वह तीन माह की गर्भवती थीं और उनके सामने ही उनके पति को गोली मारी गई। यह मामला वर्ष 2011 में दर्ज एफआईआर पर आधारित है। इसमें कुल नौ गवाह हैं, लेकिन अब तक तीन के ही बयान दर्ज हो पाए हैं। कई गवाह लंबे समय से अनुपस्थित रहे, जिसके कारण अदालत ने जून में अनुसंधानकर्ता, डॉ. तिवारी और मुमताज देवी के खिलाफ गिरफ्तारी आदेश भी जारी किया था। निर्णय आने के बाद पीड़ित पक्ष ने न्याय मिलने पर संतोष जताया है।
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