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मुंगेर के माधोपुर में नगर निगम की जमीन पर बनेगा विवाह भवन
Tola Raunakabad Pahar, Bihar:मुंगेर के माधोपुर में नगर निगम की छह कट्ठा जमीन पर विवाह भवन बनाने की योजना है। मेयर कुमकुम देवी ने बताया कि कुछ लोग इस जमीन पर पीएचसी बनाने के नाम पर स्थानीय लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पास में ही एक बीघा से अधिक सरकारी जमीन है, जहाँ पीएचसी बन सकती है। शहर में पहले से 5 पीएचसी हैं और नई पीएचसी की आवश्यकता व व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग को करनी है। निगम जल्द ही विवाह भवन निर्माण शुरू करेगा।
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मथुरा-वृंदावन में तालाब में डूबे 4 संस्कृत छात्र, रेस्क्यू जारी
Noida, Uttar Pradesh:मथुरा वृंदावन से इस वक्त की बड़ी खबर 4 विद्यार्थी टैंक में डूबने से हड़कंप डूबे सभी चारों संस्कृत के छात्र मौके पर पहुँची रेस्क्यू टीम बचाव कार्य मे जुटी सभी को अस्पताल में कराया जा रहा है भर्ती वृंदावन इलाके की घटनामहर्षि परिणय संस्कृत गुरुकुलम की घटना0
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भयानक हमला: शहर में सनसनी फैल गई
Noida, Uttar Pradesh:Horrific attack!0
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घोड़ों में जुड़वा बच्चे दुर्लभ घटना, देखने वाले हैरान
Noida, Uttar Pradesh:Twins in horses is a rare occasion. Too cute!0
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घोड़ों में जुड़वा बच्चे होना एक दुर्लभ घटना है, बेहद प्यारा
Noida, Uttar Pradesh:Twins in horses is a rare occasion.Too cute!0
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बिहार में दुर्गा पूजा के सभी आयोजन लाइसेंसी से होंगे, पुलिस-प्रशासन सख्ती
Patna, Bihar:बिहार में दुर्गा पूजा से पहले राज्य सरकार ने पूजा पंडाल से लेकर प्रतिमा विसर्जन तक के लिए दुर्गा पूजा करने वाले से लाइसेंस लेने का आदेश किया है . राज्य के चीफ सेक्रेटरी प्रत्य अमृत और DGP प्रीता वर्मा के साथ राज्य के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में यह फैसला लिया गया . इस फैसले में कहा गया है की इस बार बिहार में - शत-प्रतिशत लाइसेंसिंग एवं नियम लागू होंगे . यानी सभी पूजा पंडालों, मूर्तियों और विसर्जन जुलूसों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. जुलूसों में शामिल 10 से 25 जिम्मेदार लोगों से अंडरटेकिंग ली जाएगी और संपूर्ण मार्ग की वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी कराई जाएगी. सरकार ने निर्देश में कहा है कि हथियारों एवं उत्तेजक नारों पर रोक रहेगा और जुलूस या पंडालों में भड़काऊ/उत्तेजक गाने, आपत्तिजनक नारे और किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे. सरकार के निर्देश में कहा गया है कि लाउडस्पीकर व ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण रहेगा . सरकार ने निर्देश में लिखा है की माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेशानुसार डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. लाउडस्पीकर का उपयोग केवल अनुज्ञप्ति के साथ किया जा सकेगा, जो रात 10 बजे से प्रात 6 बजे तक पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा. सभी डीजे ऑपरेटरों और लाउडस्पीकर मालिकों का अनुमंडल कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य होगा और इसकी सूची स्थानीय थानों में उपलब्ध रहेगी. सरकार के इस आदेश के बाद पटना में पूजा के आयोजन कमिटी ने इस पर एतराज जताया है . पटना बोरिंग रोड पूजा पंडाल के अध्यक्ष आरके सिंह ने कहा की सरकार बिना स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक किये बिना आदेश थोप रही है . अब तक पूजा करने और प्रतिमा के लिए लाइसेंस अनिवार्य नहीं था . सिर्फ प्रतिमा विसर्जन के लिए ही लाइसेंस लेना होता है . यह सरकार की ज्यादती है.0
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LoRa ऑफ-ग्रिड तकनीक से कश्मीर में सुरक्षा बलों के लिए नई चुनौती
Chaka, कश्मीर में मारे गए LeT कमांडर के पास से मिले ऑफ-ग्रिड LoRa रेडियो सुरक्षा बलों के लिए निगरानी की एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। बडगाम के गुरवतकलान जंगल इलाके में मुठभेड़ के दौरान मारे गए लश्कर-ए-तैयबा (LeT) कमांडर हाशिम मूसा उर्फ़ 'फौजी' के शव के पास से अत्याधुनिक, बिना सिम और बिना टावर वाले LoRa (लॉन्ग रेंज) कम्युनिकेशन डिवाइस मिलने के बाद जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों के सामने एक नई और बड़ी ऑपरेशनल चुनौती खड़ी हो गई है। मजबूत, मिलिट्री-ग्रेड काले रंग का LoRa ultrA हैंडसेट मूसा के शव के पास AK-47 और अन्य सामान के साथ मिला। इसी तरह के एन्क्रिप्टेड LoRa सेट और बिना सिम वाले डिवाइस डचीगाम और पहलगाम के बीच ऊंचे पहाड़ी जंगलों में पहलगाम अटैक मॉड्यूल से जुड़ी जगहों से भी बरामद किए गए हैं। ये पहले से कॉन्फ़िगर और एन्क्रिप्टेड डिवाइस उस चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे सुरक्षा अधिकारी टेरर कम्युनिकेशन 2.0 कह रहे हैं। आम मोबाइल फ़ोन के उलट, LoRa रेडियो पूरी तरह से सेलुलर नेटवर्क, सिम कार्ड, टावर या वाई-फ़ाई के बिना काम करते हैं। ये मेश नेटवर्किंग को सक्षम करने के लिए बिना लाइसेंस वाले इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक और मेडिकल (ISM) बैंड में कम-पावर वाली रेडियो फ़्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं। हर हैंडसेट एक रिले के तौर पर काम कर सकता है, जिससे ऑपरेटर्स घने जंगल या पहाड़ी इलाकों में लगभग 10-15 किलोमीटर की दूरी तक एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट मैसेज, GPS कोऑर्डिनेट्स और SOS अलर्ट भेज सकते हैं। सिग्नल लाइन ऑफ़ कंट्रोल के पार बैठे हैंडलर्स तक पहुँच सकते हैं, जबकि स्टैंडर्ड मोबाइल सर्विलांस सिस्टम पर इनका पता चलना बहुत मुश्किल होता है। NTRO के फ़ोरेंसिक एनालिसिस से पुष्टि हुई है कि ये डिवाइस पेशेवर तरीके से बनाए गए थे और पहले से एन्क्रिप्टेड थे, न कि स्थानीय स्तर पर असेंबल किए गए थे। इससे पाकिस्तानी हैंडलर्स से जुड़ी एक व्यवस्थित सप्लाई चेन का संकेत मिलता है, और कुछ रिपोर्टों में चीन में बनी टेक्नोलॉजी के पाकिस्तान के रास्ते आने की बात कही गई है। भारतीय इंटेलिजेंस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए मुख्य चुनौती यह है कि ये रेडियो कोई पारंपरिक डिजिटल निशान, सिम लॉग, टावर कनेक्शन या IP एड्रेस नहीं छोड़ते हैं। इससे पारंपरिक टेलीकॉम मॉनिटरिंग तरीकों का इस्तेमाल करके रियल-टाइम इंटरसेप्शन और ट्रैकिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर दक्षिण कश्मीर के घने जंगलों वाले इलाकों में। इसके जवाब में, एजेंसियों ने तेज़ी से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफ़ेयर की ओर अपनी रणनीति बदली है। दक्षिण कश्मीर के जंगलों में कम-पावर वाले, लोकल LoRa सिग्नल का पता लगाने के लिए खास तौर पर एडवांस्ड रेडियो फ़्रीक्वेंसी (RF) स्पेक्ट्रम स्कैनर लगाए और ट्यून किए गए हैं। घेराबंदी और तलाशी अभियानों में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक जैमर को फिर से एडजस्ट किया जा रहा है ताकि उन खास ISM बैंड्स में रुकावट डाली जा सके जिन पर LoRa डिवाइस काम करते हैं, जिससे उनकी मेश रिले चेन टूट जाए। सिग्नल इंटेलिजेस यूनिट्स ने भी ट्रांसमिशन के असली सोर्स का रियल-टाइम में पता लगाने के लिए डायरेक्शन-फ़ाइंडिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि आतंकवादियों ने पारंपरिक मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल काफ़ी हद तक छोड़कर इन ऑफ-ग्रिड सिस्टम को अपना लिया है, जिससे निगरानी की रणनीतियों में बड़े बदलाव करने पड़ रहे हैं। LoRa के इस्तेमाल के दायरे और नेटवर्क को बाधित करने के तरीकों की जांच अभी भी जारी है।0
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TGSRTC स्टाफ पर हमला: आरोपी गिरफ्तार, कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
Hyderabad, Telangana:टेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसport कॉरपोरेशन (TGSRTC) के एक बस मामले में Galaxy Bus Stop, टॉलि चौकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत Zeeshan नामक व्यक्ति पर TGSRTC बस चालक M.D. Azam और कंडक्टर P. Laxmaiah पर कथित तौर पर हमला करने का आरोप लगा है। घटना के अनुसार TG 08 Z 0135 नंबर की बस Maruti XL6 (TS 13 ES 0747) कार द्वारा रास्ता रोके जाने के बाद बाधित हुई, चालक और कंडक्टर के साथ धक्का-मुक्की की गई, चालक को सिर पर गंभीर चोट आई। आरोपी ने टिकट जारने की मशीन (TIM) को भी नुकसान पहुंचाया और बस में यात्रा कर रहीं महिलाओं के साथ भी असभ्य व्यवहार किया गया। पुलिस ने चालक M.D. Azam की शिकायत पर Toli Chowki पुलिस स्टेशन में Cr. No. 465/2026 के अंतर्गत धारा 121(2), 126(2), 352, 351(2), 324(4) और 79 के साथ PDPP अधिनियम की धाराें के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया और अदालत में पेश करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस घटना पर TGSRTC के MD Y. Nagi Reddy ने कहा कि सार्वजनिक सेवाओं में लगे RTC कर्मचारियों पर हमला गंभीर अपराध है और जो कानूनन कार्रवाई से नहीं बचेंगे, उन्हें नहीं बख्शा जाएगा।0
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डांडीया इवेंट्स में भेदभाव का आरोप: हैदराबाद बाउंसर मंच
Hyderabad, Telangana:Hyderabad Bouncer Ekta Manch Raises Allegation of Discrimination at Dandiya Events Hyderabad: Mohammad Feroz Fazal of the Hyderabad Bouncer Ekta Manch has alleged that Muslim bouncers were denied work at some Dandiya events in Telangana since 2024 based on their names and religious identity. Speaking to Zee Media, Fazal said the issue should not be viewed through a religious lens and appealed to event organisers to provide equal employment opportunities to bouncers. According to Fazal, bouncers from different communities have worked together in Hyderabad for several years. He said the organisation was seeking intervention from Telangana Chief Minister A. Revanth Reddy over what he described as alleged discrimination. Fazal also said representatives of the organisation had spoken to Asaduddin Owaisi, who, according to him, assured them of support on the issue. Fazal further referred to a statement attributed to Raja Singh and appealed to him to withdraw his remarks. On the issue of alleged pressure on event organisers, Fazal said organisers who face any external pressure regarding the employment of bouncers should report the matter to the Telangana Police, rather than denying employment to individuals. Fazal said the organisation's appeal was for equal opportunities irrespective of religion and for the preservation of Hyderabad's long-standing Ganga-Jamuni Tehzeeb. The allegations and statements made by Fazal could not be independently established from the information available.0
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पटना जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में जनसुनवाई: उपमुख्यमंत्री ने समस्याओं के समाधान निर्देश दिए
Patna, Bihar:पटना स्थित जनता दल (यू) के प्रदेश कार्यालय में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में माननीय उप-मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार चौधरी और माननीय मंत्री श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने विभिन्न जिलों से पहुंचे पार्टी कार्यकर्ताओं और आमजनों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी-अपनी समस्याओं और मांगों को उप-मुख्यमंत्री एवं मंत्री के समक्ष रखा। इस पर दोनों नेताओं ने संबंधित मामलों के त्वरित और समयबद्ध समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जनसुनवाई कार्यक्रम का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं को सीधे सुनना और उनके समाधान की दिशा में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना रहा。0
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वैशाली एसटीएफ पर हमला: दो जवान घायल, कुन्हाल की गिरफ्तारी के लिए टीम जुटी—13+ सहयोगी हमला
Hajipur, Bihar:ब्रेकिंग-वैशाली एसटीएफ पर हमला,दो जवान घायल,एसटीएफ जवानों से हथियार छिनने का भी प्रयास,अपराधी कुणाल को पकड़ने गई थी टीम,अपराधियों के डेढ़ दर्जन से अधिक सहयोगियों ने किया हमला,जिले के टॉप -10 अपराधियों में शामिल है 25 हजार का ईनामी कुणाल कुमार, बिदुपुर थाना क्षेत्र की घटना. घटना की पुष्टि वैशाली एसएसपी शुभांक मिश्रा ने की.0
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बालोद एसिड अटैक: मुंडन करा पैदल कोर्ट ले जाए गए आरोपी, आक्रोशित भीड़ ने पोती कालिख
Balod, Chhattisgarh:बालोद में छात्रा पर एसिड फेंकने के आरोपी यश सोनकर और करण कुंजाम को पुलिस ने सिर मुंडवाकर पैदल न्यायालय में पेश किया। इस दौरान घड़ी चौक पर भारी जनआक्रोश देखने को मिला, जहाँ प्रदर्शनकारी छात्र-छात्राओं ने 'फाँसी दो' के नारे लगाए और आरोपियों के चेहरों पर कालिख पोत दी। शहर में उपजे भारी गुस्से के बीच लोगों ने मामले की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में करने तथा आरोपियों को तेजाब बेचने वाले दुकानदार पर भी समान धाराओं में कड़ी कार्रवाई की मांग की है।0
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अयोध्या में राम मंदिर परिसर की लाइटिंग से संरचना उजली, शिखर-गुंबद रोशन
Ayodhya, Uttar Pradesh:अयोध्या, UP: राम मंदिर कॉम्प्लेक्स को मंदिर के बाहरी हिस्से की लाइटिंग से रोशन किया गया है, जो मंदिर के आर्किटेक्चरल फीचर्स को हाईलाइट करता है। राम मंदिर ट्रस्ट ने रोशनी से जगमगाते स्ट्रक्चर की तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें भगवान राम लल्ला मंदिर के शिखर सहित सभी गुंबदों पर लाइटें लगाई गई हैं।0
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केशव प्रसाद मौर्य ने 403 की चर्चा से विपक्ष पर स्पष्ट टिप्पणी की
Prayagraj, Uttar Pradesh:प्रयागराज, उत्तर प्रदेश: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विधानसभा चुनाव पर कहा, "राहुल गांधी और अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में बने रहने से बेचैन थे। जब उन्होंने आज तीन नहीं, 403 की बात की, तो मैं समझ गया कि उनको अपनी हैसियत का अंदाजा लग गया है। 403 की बात वो 2022 में भी कर रहे थे। उस समय उनके साइकिल की चेन मुझे लगता है कि 100 के नंबर पूरा करने से पहले उतर जाएगी और समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा।"प्रयागराज, उत्तर प्रदेश: उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने CEC के खिलाफ प्रदर्शन करने और नेताओं के डिटेंशन पर कहा, "अगर कोई संवैधानिक संस्था के खिलाफ कोई ज्ञापन देना है, धरना-प्रदर्शन करना है, शांतिपूर्ण ढंग से करें। उसका अधिकार है, करें। लेकिन अगर कोई व्यवस्था को चुनौती देने का काम करेगा, तो पुलिस अपना काम करेगी।"0
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जोधपुर कोर्ट ने एचपीसीएल परिसर विकास पर रोक हटाकर योजना पेश करने कहा
Jodhpur, Rajasthan:जो़धपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एम्स जोधपुर के सामने स्थित एचपीसीएल परिसर में प्रस्तावित विकास कार्यों पर लगी अंतरिम रोक हटा दी है। कोर्ट ने एचपीसीएल को अपने विकास कार्य आगे बढ़ाने की अनुमति देते हुए एम्स की पार्किंग और मल्टी सुपर स्पेशियलिटी सुविधा की विस्तृत योजना भी पेश करने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर और न्यायाधीश चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीঠ ने चंद्रशेखर की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। कोर्ट ने 10 दिसंबर 2024 और 6 फरवरी 2025 को जारी अंतरिम आदेशों को समाप्त कर दिया। इन आदेशों के तहत एचपीसीएल परिसर में निर्माण एवं विकास गतिविधियों पर यथास्थिति के निर्देश थे। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि एचपीसीएल का रिफिलिंग प्लांट अब उपयोग में नहीं है, इसलिए उसकी जमीन का उपयोग एम्स आने वाले मरीजों के वाहनों की पार्किंग के लिए किया जा सकता है। वहीं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भरत व्यास ने बताया कि 2 सितंबर 2025 और 2 अगस्त 2026 की बैठकों में तय हुआ कि एचपीसीएल की जमीन सड़क के दूसरी ओर होने के कारण एम्स पार्किंग के लिए उपयुक्त नहीं है। एएसजी ने बताया कि एम्स में मल्टी लेवल पार्किंग और मल्टी सुपर स्पेशियलिटी सुविधा विकसित करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। इसके लिए वर्ष 2016 में काजरी से मिली 67 एकड़ जमीन के उपयोग पर भी विचार किया जा रहा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को चार सप्ताह में पार्किंग और मल्टी सुपर स्पेशियलिटी सुविधा का विस्तृत लेआउट प्लान पेश करने को कहा है। काजरी को भी अपनी मौजूदा आधारभूत संरचना और भविष्य की भूमि उपयोग योजना की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी。0
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पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं: हत्या जैसे अपराध पर राजस्थान हाईकोर्ट का अहम फैसला
Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पासपोर्ट अधिनियम से जुड़े एक अहम मामले में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि हत्या (धारा 302/149 आईपीसी) जैसे गंभीर अपराध में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को पासपोर्ट रिन्यू कराने की अनुमति नहीं दी जा सकती। न्यायाधीश मुन्नुरी लक्ष्मण और न्यायाधीश बलजिंदर सिंह संधू की खंडपीठ ने चूरू निवासी जिनेंद्र सिंह की याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता को मई 2023 में निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके against उसकी अपील हाईकोर्ट में लंबित है। उसने अपने पासपोर्ट के रिन्यूअल के लिए अदालत से अनुमति मांगी थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6(2)(ई) का हवाला दिया। इसके तहत यदि किसी व्यक्ति को पिछले 5 वर्षों के भीतर नैतिक अधमता से जुड़े अपराध में दो साल या उससे अधिक की सजा हुई हो, तो पासपोर्ट जारी या रिन्यू नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का संदर्भ देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि घातक हथियारों से किया गया हमला और हत्या जैसा अपराध गंभीर नैतिक अधमता की श्रेणी में आता है। कोर्ट ने कहा कि लंबित ट्रायल और सजायाफ्ता मामले में फर्क है कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन मामलों में मुकदमा केवल लंबित होता है, वहां कानून में अदालत की अनुमति से पासपोर्ट जारी करने की राहत दी जा सकती है। लेकिन जहाँ व्यक्ति को दोषसिद्ध किया जा चुका हो, वहाँ पासपोर्ट अधिनियम के तहत ऐसी कोई छूट उपलब्ध नहीं है।0
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