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SC ने एयर इंडिया पायलट के पिता से कहा—बेटे पर दोष का बोझ मत उठाइए
ASArvind Singh
Nov 07, 2025 12:05:19
Noida, Uttar Pradesh
आप यह बोझ मत पालिए कि आपके बेटे को दोषी माना जा रहा', SC ने एयर इंडिया पायलट के पिता से ऐसा क्यों कहा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस साल जून में अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की जिम्मेदारी पायलट पर नहीं डाली जा सकती। कोर्ट ने उस विमान के पायलट इन कमांड, दिवंगत कैप्टन सुमित सभरवाल के पिता से कहा है कि उन्हें यह बोझ नहीं पालना चाहिए कि उनके बेटे को इस मामले में दोषी ठहराया जा रहा है।कोई भी पायलट को इस मामले में दोषी नहीं ठहरा सकता।
कोर्ट ने कहा कि इस हादसे को लेकर एअर क्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो( AAIB)इंडिया की प्रारम्भिक जांच में भी ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है कि इसके लिए पायलट की लापरवाही जिम्मेदार है। विदेशी मीडिया में जो रिपोर्ट हुआ है, वो सही नहीं है।
पायलट के पिता की याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी सुमित सभरवाल के पिता पुष्करराज सभरवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए की।याचिका में हादसे की रिटायर्ड जज की निगरानी में नए सिरे से निष्पक्ष, पारदर्शी जांच कराए जाने की मांग की है।12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का बोइंग विमान टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद गिर गया था।इससे विमान में बैठे 241 लोगों की मृत्यु हो गई थी।जिस जगह पर विमान गिरा, वहां भी 19 लोग मारे गए थे
AAIB की जांच पर सवाल
पुष्करराज सभरवाल की ओर से दायर
याचिका में कहा गया है कि इस हादसे की जो प्रारम्भिक जाँच हुई है, वो निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं रही है। इस जांच में तकनीकी खामियों को नजरअंदाज कर सारा दोष पायलटों पर दोष मढ़ने की कोशिश की है, जो अब अपना बचाव भी नहीं कर सकते। उनके बेटे का 30 साल का बेदाग कैरियर रहा है।
कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायणन पेश हुए। उन्होंने कहा कि वो इस मामले में पायलट के पिता की ओर से पेश हो रहे है। उनकी उम्र 91 साल है। इस मामले में जो जांच हुई है, वो निष्पक्ष नहीं है। इस मामले ने स्वतंत्र, न्यायिक जांच की ज़रूरत है।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ज्योमाल्या बागची की बेंच ने केंद्र सरकार, डीजीसीए को नोटिस जारी किया।कोर्ट इस याचिका पर पहले से लंबित याचिका के साथ सुनवाई करेगा。
जांच में भी पायलट की ग़लती नहीं
सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि विमान दुर्घटना हुई। लेकिन उन्हें यह बोझ नहीं पालना चाहिए कि उनके बेटे को इस मामले में दोषी ठहराया जा रहा है। पायलट को इस मामले में कोई दोषी नहीं ठहरा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में जो जांच हुई है, उसमे भी पायलट की कोई ग़लती नहीं बताई गई है। रिपोर्ट में कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर में इंजन बंद होने को लेकर पायलट और को-पायलट के बीच बातचीत ज़रूर है।रिपोर्ट के मुताबिक पायलट सुमित सभरवाल ने अपने को पायलट से पूछा था कि आपने इंजन ईंधन क्यों बंद किया? इसके जवाब में को-पायलट क्लाइव ने कहा था कि मैंने नहीं किया। बेंच ने कहा कि इस बातचीत का जिक्र होने मतलब यह नहीं है कि इस हादसे के लिए पायलट को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है।
विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स पर विचार नहीं
सुनवाई के दौरान वकील ने वाल स्ट्रीट जनरल में छपे लेख का भी हवाला दिया जिसमें भारत सरकार के सूत्र के हवाले से पायलट की ग़लती बताई गई थी।
कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में विदेशी मीडिया रिपोर्ट पर नहीं जाएगा। विदेशी मीडिया रिपोर्ट हमे प्रभावित नहीं करती। अगर आप उसे चुनौती देना चाहते है तो फिर आपको विदेशी कोर्ट का रुख करना होगा लेकिन यहां भारत मे कोई इस पर यकीन नहीं करता है कि इस हादसे में पायलट की गलती थी।
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