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SC ने AI नियमों पर सुनवाई से इंकार किया; अदालतें कितनी सावधान रहेंगी?
ASArvind Singh
Dec 05, 2025 08:01:25
Noida, Uttar Pradesh
न्यायपालिका में AI के इस्तेमाल को रेगुलेट करने के लिए दिशानिर्देश तय किए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार किया।
SC ने याचिकाकर्ता से कहा कि हम बेहद सावधान से इसका इस्तेमाल करते है ।हम अपनी ओर से कोई दिशानिर्देश नहीं देंगे। अगर आपके पास न्यायपालिका के लिए बेहतर सुझाव है तो आप प्रशासनिक स्तर पर दे सकते है।
वकील की ओर से कोर्ट को बताया गया कि कई ऐसे मामले भी है जिनमे निचली अदालतों ने AI की भ्रामक जानकारी के चलते SC के उन फैसलों का हवाला देते हुए आदेश पास किए है जो असल मे सुप्रीम कोर्ट ने कभी दिए ही नहीं थे
चीफ जस्टिस ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि निचली अदालतों को इसका ध्यान रखना चाहिए। जजों को भी क्रॉस चेक करना चाहिए। ये वैसे भी जुडिशल ट्रेनिंग एकडेमी का हिस्सा है। समय के साथ वकील और जज भीर AI को लेकर और सतर्क होंगे। इसके लिए अलग से दिशानिर्देश की ज़रूरत नहीं है।
कार्तिकेय रावल नाम के वकील की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि न्यायापालिका को जनरेटिव एआई के खतरों पर ध्यान देना चाहिए। इस तकनीक से ग़लत/ भ्रामक जानकारी मिलने का अंदेशा है। साथ ही कोर्ट की सुनवाई के फर्जी वीडियो न्यायपालिका की साख को नुकसान पहुंचा सकते है और इससे जनता के बीच ग़लत संदेश जा सकता है। ऐसे में कोर्ट AI तकनीक के इस्तेमाल को लेकर दिशानिर्देश तय करे。
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